महेश्वर में कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, मंत्रिपरिषद के सदस्य मौजूद रहे।
मध्यप्रदेश में लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को मोहन यादव कैबिनेट ने राहत दी है। सरकार ने मंत्रियों को तबादले के अधिकार दिए हैं। इसमें मंत्री राज्य स्तर पर तबादले के फैसले कर सकेंगे लेकिन जिला स्तर पर फिलहाल इस पर छूट
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महेश्वर में कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में कहा है कि कैबिनेट ने मंत्रियों को तबादले करने के अधिकार दिए हैं। तबादले करने के पहले मंत्री विभाग स्तर पर प्रक्रिया तय करेंगे। बताया जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पेश की गई तबादला नीति में कुछ मामलों में छूट दी गई है और इसकी समय सीमा को लेकर स्पष्ट निर्णय आना बाकी है। कैबिनेट के निर्णय के बाद अब तबादलों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग इसके आदेश जारी करेगा जिसमें तबादले की शर्तों की जानकारी रहेगी।
इस आधार पर हो सकेंगे तबादले
- गंभीर बीमारी अथवा स्वयं की शारीरिक, मानसिक दिव्यांगता के आधार पर तबादला हो सकेगा।
- ऐसे न्यायालयीन आदेश पर तबादला किया जा सकेगा जिसकी पालन करने के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प न बचा हो।
- गंभीर शिकायतें होने और गंभीर अनियमितता का मामला सामने आने पर या प्रथम दृष्टया गंभीर लापरवाही साबित होने पर भी तबादले हो सकेंगे।
- लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू या पुलिस द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज करने पर भी तबादले हो सकेंगे। इसके साथ ही अभियोजन की कार्यवाही शुरू होने पर तबादला किया जा सकेगा जिससे जांच प्रभावित न हो।
- निलंबन की स्थिति डीम्ड अवकाश, त्यागपत्र, सामान्य या अनिवार्य या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, क्रमोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी या शासकीय सेवक की मृत्यु के बाद रिक्त हुए पद की पूर्ति के लिए भी स्थानांतरण किए जा सकेंगे।
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https%3A%2F%2Fwww.bhaskar.com%2Flocal%2Fmp%2Fbhopal%2Fnews%2Fministers-will-be-able-to-transfer-mohan-cabinet-has-given-approval-134351172.html
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