राजधानी में वर्ष 2016 तक बनी 255 अवैध कालोनी वैध की जा चुकी हैं। जबकि वर्ष 2024 तक 450 से अधिक अवैध कालोनियां विकसित हुई हैं।जिनमें निवास करने वाले रहवासियों के पास अभी अस्थायी कनेक्शन हैं। इस वजह से उनको प्रति महीने पांच हजार रुपये तक बिल जमा करना पड़ता है।
By Madanmohan malviya
Publish Date: Thu, 10 Oct 2024 08:02:27 PM (IST)
Updated Date: Thu, 10 Oct 2024 08:02:27 PM (IST)
HighLights
- ऊर्जा विभाग ने दो वर्ष के लिए शुरू की सुगम विद्युत योजना 2024
- आवेदन के साथ देना होगा 25 प्रतिशत शुल्क, 75 प्रतिशत बिल के साथ
- राजधानी की करीब 700 से अधिक अवैध कालोनियों को मिलेगा।
नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। मध्यप्रदेश की आठ हजार अवैध कालोनियों के रहवासियों को स्थायी बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके लिए ऊर्जा विभाग ने सुगम विद्युत योजना 2024 दो वर्ष के लिए शुरू की है।इस योजना के तहत आवेदक या आवेदकों के समूह को निर्धारित राशि का 25 प्रतिशत आवेदन के साथ एकमुश्त देना होगा।बाकि 75 प्रतिशत राशि का भुगतान कनेक्शन चालू होने के बाद मासिक बिल के साथ ब्याज सहित देना होगा।यह राशि जमा करने के लिए दो वर्ष का समय तय किया गया है। बता दें कि प्रदेश में दिसंबर 2016 तक छह हजार 77 अवैध कालोनियों को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैध घोषित किया था।इसके बाद से अब तक दो हजार से अधिक अवैध कालोनियों और विकसति हुई है।
राजधानी की 700 अवैध कालोनियों को मिलेगा लाभ
सुगम विद्युत योजना का लाभ राजधानी की करीब 700 से अधिक अवैध कालोनियों को मिलेगा। इनमें निवास करने वाले पांच हजार से अधिक परिवारों को आसानी से स्थायी कनेक्शन मिल सकेगा।जिससे वह असीमित बिजली बिल से छूटकारा पा सकेंगे। बता दें कि राजधानी में वर्ष 2016 तक बनी 255 अवैध कालोनी वैध की जा चुकी हैं। जबकि वर्ष 2024 तक 450 से अधिक अवैध कालोनियां विकसित हुई हैं।जिनमें निवास करने वाले रहवासियों के पास अभी अस्थायी कनेक्शन हैं। इस वजह से उनको प्रति महीने पांच हजार रुपये तक बिल जमा करना पड़ता है।
बिल्डर, कालोनाइजर नहीं होंगे पात्र
मध्य प्रदेश की ऐसी अवैध कालोनियां जो रेरा में पंजीकृत नहीं है। नये आवेदक जो विद्युत कनेक्शन के लिए काम बिजली कंपनी से करवाना चाहते हैं लेकिन लागत राशि का एकमुश्त भुगतान नहीं कर पा रहे हैं।वह स्थायी कनेक्शन लेने के लिए पात्र होंगे।
जबकि गृह निर्माण संस्था, बिल्डर और कालोनाइजर योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।आवदेन महाप्रबंधक या वृत्त कार्यालय में देना होगा।इसके साथ प्रविधान के अनुसार राशि भुगतान करने का शपथ पत्र भी आवेदक को लगाना होगा।यि तय किश्तों एवं मासिक देयकों का भुगतान नहीं किया गया तो 15 दिन में बिजली कनेक्शन काटा जाएगा।
“योजना के तहत सभी विवाद विभागीय समिति द्वारा निराकृत किए जाएंगे।वहीं प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार किया जाएगा।योजना समाप्त होने की समय सीमा से 30 दिन के अंदर आवेदनों का निराकरण किया जाएगा।”
मनोज द्विवेदी, वरिष्ठ नोडल एवं प्रकाशन अधिकारी, ऊर्जा विभाग ।
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