मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की बड़ी मांग सरकार ने पूरी कर दी है। अब 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए कर्मचारियों को 1 जुलाई और 1 जनवरी से काल्पनिक वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा। वेतनवृद्धि के आधार पर ही पात्रता अनुसार संबंधित कर्मचारी की पेंशन निर्धारित की
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वित्त विभाग ने काल्पनिक वेतन वृद्धि स्वीकृत कर पेंशन के निर्धारण एवं पुनरीक्षण के लिए स्वीकृत आदेश जारी करने के संबंध में प्रशासकीय विभाग को अधिकृत कर दिया है। वित्त विभाग ने सोमवार को यह आदेश जारी कर दिए हैं। जिसमें कहा गया है कि 30 अप्रैल 2023 से पहले के मामले में बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। वहीं कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करने वाले कर्मचारियों को कोर्ट के फैसले के अधीन लाभ दिया जाएगा।
कर्मचारी लंबे समय से काल्पनिक वेतनवृद्धि देकर पेंशन निर्धारित करने की मांग कर रहे थे। इसे लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने कोर्ट में याचिकाएं भी लगाई हैं। जिसे देखते हुए कैबिनेट ने 12 नवंबर को यह निर्णय लिया था।
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