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मप्र स्वास्थ्य संचालनालय में हंगामा, कुर्की कराने गए वकील को दिया धक्का

कोलकाता हाईकोर्ट के एडवोकेट पूर्णाशीष भुइया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कोलकाता की नीटापोल इंडस्ट्री कंपनी से मप्र के स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2013 में कीटनाशक दवाओं की खरीदारी की थी। भुगतान नहीं होने पर इसके खिलाफ कंपनी ने कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी।

By Lalit Katariya

Publish Date: Fri, 08 Nov 2024 10:56:36 PM (IST)

Updated Date: Fri, 08 Nov 2024 10:56:36 PM (IST)

HighLights

  1. वकील शुक्रवार को भोपाल कोर्ट के अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य संचालनालय गए थे।
  2. कोलकाता की नीटापोल इंडस्ट्री कंपनी से स्वास्थ्य विभाग ने कीटनाशक दवाएं खरीदी थी।
  3. भुगतान नहीं होने पर इसके खिलाफ कंपनी ने कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी।

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जिला अस्पताल परिसर में स्थित मप्र स्वास्थ्य संचालनालय में वहां की संचालक ने कोलकाता हाई कोर्ट के वकील को धक्का देकर कार्यालय से बाहर कर दिया। यह वकील कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद 19 करोड़ 34 लाख रुपए की कुर्की कराने आए थे।

वकील शुक्रवार को भोपाल कोर्ट के अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य संचालनालय के दफ्तर पहुंचे थे। आरोप है कि कोर्ट के कर्मचारियों ने स्वास्थ्य संचालनालय में रखा सामान निकालना शुरू किया तो स्वास्थ्य संचालक मल्लिका निगम नागर ने कहा कि यहां स्वास्थ्य निदेशक का कोई पद नहीं है। ऐसे में, आप इस दफ्तर में कुर्की नहीं कर सकते। इतना कहते हुए उन्होंने वकील को कार्यालय से बाहर कर दिया। वकील ने इस बर्ताव को लेकर भोपाल कोर्ट में शिकायत करने और अतिरिक्त पुलिस बल मांगने की बात कही है।

कोलकाता हाईकोर्ट के एडवोकेट पूर्णाशीष भुइया ने बताया कि कोलकाता की नीटापोल इंडस्ट्री कंपनी से मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2013 में कीटनाशक दवाएं खरीदी थी, जिसका भुगतान नहीं किया गया। इसके खिलाफ कंपनी ने कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी।

इस पर हाई कोर्ट ने कंपनी को ब्याज समेत राशि भुगतान करने का आदेश दिया था। उस समय कंपनी से 50 लाख 70 हजार का सामान खरीदा गया था। अब ब्याज मिलाकर कोर्ट ने 19 करोड़ 34 लाख 57 हजार 58 रुपए की रिकवरी के आदेश दिए हैं। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए कंपनी ने भोपाल जिला कोर्ट में निष्पादन याचिका लगाई। इस पर भोपाल कोर्ट ने स्वास्थ्य निदेशक से 19 करोड़ 34 लाख रुपए की कुर्की करने का आदेश दिया।

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