आरोपी पर 1 हजार का जुर्माना भी लगा।
माहुलझिर में महिला पर हमला करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई। जुन्नारदेव न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को एक हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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ये है मामला- अभियोजन अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि घटना 25 अक्टूबर 2020 की सुबह रैनीखेड़ा गांव में हुई थी। पीड़िता ताराबाई अपनी बहन गोमतीबाई के घर गई हुई थी, इसी बीच गोमतीबाई और उसके पति रामस्वरूप के बीच विवाद होने लगा। विवाद के दौरान रामस्वरूप अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था।
बहन को बचाने गई तो हाथ तोड़ दिया ताराबाई ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन रामस्वरूप ने उस पर भी हमला कर दिया। इस मारपीट में ताराबाई का हाथ टूट गया। इस घटना के बाद ताराबाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर रामस्वरूप के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी रामस्वरूप को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई। साथ ही, उस पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
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