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मारपीट के 3 आरोपियों को 5 साल की सजा: कोर्ट ने 3 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया – Burhanpur (MP) News

मारपीट के 2023 के एक केस में सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को 3 आरोपियों को 5 साल के सश्रम कारावास की सजा और 3 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। इसमें दो आरोपी आपस में बाप-बेटे हैं।

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मामला 2023 का है। ग्राम पांच ईमली में तीनों आरोपियों ने मिलकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट की। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट, हत्या का प्रयास आदि धाराओं में केस दर्ज किया था। मामले की जांच उपनिरीक्षक अजय जायसवाल ने की। 4 जुलाई 2023 को न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया।

इन आरोपियों को सुनाई सजा रामगोपाल पिता सरदार (57) दीपक पिता रामगोपाल (23) और देवदास पिता नारायण (56) सभी निवासी ग्राम पांच ईमली को धारा 326, 34 आईपीसी में 5 साल के सश्रम कारावास व 3 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक श्याम देशमुख ने की।

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