मैहर नगर पालिका की उपाध्यक्ष के पति एवं व्यापारी संघ के अध्यक्ष समेत 3 लोगों को मैहर की अदालत ने एक – एक साल का कारावास और दो -दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला महिला दुकानदार के साथ मारपीट और दुकान में कब्जा करने का है।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मैहर ने भारतीय दंड विधान की धारा 427 के तहत नगर पालिका उपाध्यक्ष के पति एवं मैहर व्यापारी संघ के अध्यक्ष आरोपी नितिन ताम्रकार , ठेकेदार अजयपाल सिंह एवं नपा अध्यक्ष पद के पूर्व प्रत्याशी महेश चौरसिया को दोषी करार दिया है। सभी अभियुक्तों को एक – एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो – दो हजार रुपए के जुर्माने दंडित किया गया है। जुर्माना जमा न करने पर अभियुक्तों को एक- एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
क्या था मामला
बस स्टैंड में एक महिला की दुकान पर 1 नवंबर 2016 को तीनों आरोपियों ने तोड़-फोड़ करते हुए दुकान का सारा सामान बाहर फेंक दिया था। साथ ही दुकान पर कब्जा कर लिया था। रसूख के चलते आरोपियों के विरुद्ध 20 दिन बाद मैहर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने जांच के बाद प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष प्रस्तुत किया था।
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