रतलाम के जुलवानियापाड़ा में 2021 में हुई एक युवक की हत्या के मामले में आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने तीन आरोपियों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसला द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दिया है।
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अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीवसिंह चौहान ने बताया कि 12 दिसंबर 2021 को ग्राम जुलवानियापाडा के दिनेश पिता राजू डामर की हत्या हो गई थी। इसी रात को दिनेश पिता राजू डामर अर्धनग्न अवस्था में शोभाराम तथा मोहन के घर की तरफ पत्थर फेंक रहा था। इस पर शोभा डामर उसके बेटे बबलू डामर तथा साथी मोहन ने दिनेश को लाठी-डंडों से पीट दिया।
फिर इन्होंने ही दिनेश के खिलाफ बिलपांक थाने में मारपीट का केस दर्ज करवाया। अगले दिन दिनेश के भाई धर्मेंद्र डामर को मारपीट की जानकारी मिली तो वह दिनेश के घर गया। जहां दिनेश मृत मिला। भाई धर्मेंद्र ने पुलिस को घटना बताई तो पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया।
कोर्ट ने आरोपी बबलू पिता मोहन डामर, शोभाराम पिता शंभू डामर तथा मोहनलाल पिता थावर तीनों निवासी जुल वानियापाड़ा को आजीवन कारावास की सजा दी है। तीनों पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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