मध्य प्रदेश के 741 रेंजरों (वन क्षेत्रपाल) से 20 करोड़ रुपए की वसूली मामले में वित्त विभाग का वह आदेश सामने आ गया है, जिसमें 1973 में कहा गया है कि प्रशिक्षण पूर्ण करने पर रेंजर को दो वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाए। उस समय के मुख्य वनसंरक्षक कार्यालय ने 1
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रेंजरों को वेतनवृद्धि देने का वित्त विभाग का आदेश।
प्रशिक्षण अवधि में दिए गए दो वेतनवृद्धि के लाभ के चलते रेंजरों से अब 45 हजार से 5 लाख रुपए तक की वसूली निकाली जा रही है। इसी माह से वेतनमान में संशोधन कर दिया गया है और वसूली की राशि की गणना के बाद अगले माह से वेतन से हर माह निश्चित राशि काटी जाएगी। आठ दिन पहले भास्कर डिजिटल ने ही इस मामले को उजागर किया है। इससे रेंजर चिंतित हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वे वन अधिकारियों और मंत्री से मिल चुके हैं पर अब तक कोई हल नहीं निकला है। मामले में हम 1973 का वह आदेश निकालकर लाए हैं, जिसमें वित्त विभाग ने ही वेतन आयोग की अनुशंसा पर रेंजरों को प्रशिक्षण पूर्ण करने पर दो वेतनवृद्धि का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। रेंजर यह आदेश वन मुख्यालय के अधिकारियों को दिखा चुके हैं, पर कोई कुछ करने की स्थिति में नहीं है।
1973 में दिया गया यह आदेश भूतलक्षी प्रभाव से 1 जनवरी 1972 से लागू किया गया है। जिसमें वित्त विभाग ने साफ कहा है कि वेतन आयोग की सिफारिश पर राज्य शासन के संकल्प 10 दिसंबर 1972 में निहित आदेशों के अनुसरण में यह आदेश जारी किया जा रहा है। यह लाभ केवल वेतनवृद्धि के लिए ही दिया जाएगा। यानी इसके आधार पर पदोन्नति नहीं दी जाएगी। वित्त विभाग ने इस आदेश की प्रतिलिपि अन्य आदेशों की तरह महालेखाकार ग्वालियर को भी भेजी है।
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