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व्यापम प्रकरण में सात आरोपितो को सात-सात वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड

सीबीआइ के लोक अभियोजक सुशील कुमार पांडेय के अनुसार वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा सात अप्रैल 2013 में आयोजित हुई थी। तीन प्रतियोगी विवेक त्यागी, चरण सिंह सिकरवार तथा सुनील रावत ने अपने स्थान पर लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में किसी और को बिठाया था।

By Brijendra Rishishwar

Publish Date: Tue, 26 Nov 2024 08:57:31 PM (IST)

Updated Date: Wed, 27 Nov 2024 01:10:00 AM (IST)

HighLights

  1. न्यायालय ने 61 गवाहों, 300 दस्तावेजों और धाराओं के आधार सजा सुनाई।
  2. वर्ष 2013 में मप्र पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा सात अप्रैल में आयोजित की थी।
  3. तीन आरोपित पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 प्रथम में पास हो गए थे।

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सीबीआई (व्यापम) के मामले की सुनवाई कर रहे जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया के न्यायालय ने नौ वर्ष पुराने मामले की सुनवाई की और सात आरोपितों को सात-सात वर्ष का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

सीबीआइ के लोक अभियोजक सुशील कुमार पांडेय ने बताया कि व्यापम द्वारा वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा सात अप्रैल 2013 में आयोजित की थी। जिसमें तीन प्रतियोगी विवेक त्यागी, चरण सिंह सिकरवार तथा सुनील रावत ने अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति (प्रतिरूपक) को लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में बैठा कर पास करने के लिए मध्यस्थों से मिलीभगत कर परीक्षा पास कर ली थी।

बता दे की प्रतियोगी विवेक त्यागी के स्थान पर प्रतिरूपक संदीप नायक ,अभ्यर्थी चरण सिंह सिकरवार के स्थान पर बृजेंद्र सिंह रावत ने और अभ्यर्थी सुनील रावत के स्थान पर प्रतिरूपक लेखराज रावत उर्फ़ बंटी रावत और हरिओम रावत ने परीक्षा दी थी।

जिसके बाद तीन आरोपित पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 प्रथम में पास हो गए थे। न्यायालय ने 61 गवाहों, 300 दस्तावेजों और धाराओं के आधार पर सभी सात आरोपित को सजा सुनाई गई। जिसमें एक आरोपित लेखराज रावत उर्फ़ बंटी रावत की पूर्व में मृत्यु हो गई है।

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