14 मिनट पहले
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दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व हाउस हेल्पर सैमुअल मिरांडा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 10 अप्रैल के लुक आउट सर्कुलर को रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। साथ ही केंद्र की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व हाउस हेल्पर के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर को रद्द करने के आदेश को चुनौती दी थी।
कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा इस मामले की सुनवाई के दौरान कोई भी पक्ष पेश नहीं मौजूद नहीं हुआ। साथ ही हमें याचिका में कोई भी ठोस कारण नजर नहीं आता, जिसे ध्यान में रखते हुए अपील को स्वीकार किया जा सके।
हाई कोर्ट ने कहा था कि लुक आउटक सर्कुलर सिर्फ एफआईआर के आधार पर जारी किया गया था। इसमें यह कोई चिंता नहीं थी कि याचिकाकर्ता गिरफ्तारी से बचने या मुकदमे में शामिल होने से बच सकता है।
हाई कोर्ट ने कहा था कि लुक आउटक सर्कुलर केवल एफआईआर के आधार पर जारी किया गया था। इसमें यह नहीं दिखाया गया कि याचिकाकर्ता गिरफ्तारी से बचने या मुकदमे में शामिल होने से बचने की कोशिश करेगा। इसके अलावा एलओसी को जारी रखने या नवीनीकरण के लिए CBI ने कोर्ट के सामने कोई नया आवेदन नहीं पेश किया था, जबकि एक साल का समय समाप्त हो गया।
मिरांडा ने 2024 में हाई कोर्ट से यह मांग की कि 2020 में सीबीआई की ओर से उनके खिलाफ जारी किया गया एलओसी रद्द की जाए। उनका कहना था कि पुलिस ने अब तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है और यह LOC साढ़े तीन साल से लंबित पड़ा है। मिरांडा ने यह भी कहा कि इससे उनका विदेश यात्रा करने का अधिकार प्रभावित हो रहा है, जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
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2024-11-05 11:56:24
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