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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पार्ट टाइम कर्मचारियों को भी प्रमोशन का हक | High Court decision- Part time employees also have the right to promotion

हाईकोर्ट की जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ ने पार्ट टाइम कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं में सरकार की नीतियों को लेकर ये टिप्पणी की है। हाईकोर्ट में नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण में कार्यरत रहे पार्ट टाइम एप्लाई बसोरीलाल सिहोसे याचिका दायर कर बताया था कि 1983 से नौकरी पर रहने के बाद वे 31 दिसंबर 2021 को रिटायर हो गए थे। उन्हें क्रमोन्नति व पदोन्नति के लाभ नहीं दिए गए।

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कोर्ट ने खारिज किया परिपत्र

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि सरकार ने पार्ट टाइम कर्मचारियों के लिए एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें ऐसे कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से लाभ देने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने इस परिपत्र को भी खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को 1 अप्रेल 1999 से क्रमोन्नति और 1 अप्रेल 2006 से समयबद्ध वेतनमान के लिए हकदार करार दे दिया।

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