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हाईकोर्ट ने बुरहानपुर कलेक्टर का जिलाबदर आदेश रद्द किया: राज्य सरकार पर 50 हजार का जुर्माना, कोर्ट ने कहा- इसे राजनीतिक हथियार बनाया – Burhanpur (MP) News

जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ता अंतराम अवासे।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ता अंतराम अवासे की याचिका को स्वीकार करते हुए उनके जिला बदर आदेश को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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कोर्ट ने कहा- जिला बदर बना राजनीतिक औजार

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जिला बदर अब एक राजनीतिक औजार बन चुका है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे सभी जिला कलेक्टरों की बैठक बुलाएं और सुनिश्चित करें कि राजनीतिक दबाव में आकर ऐसी अनुचित कार्रवाई न की जाए।

अंतराम अवासे ने अक्टूबर 2022 से अप्रैल 2023 के बीच बुरहानपुर जिले में हो रही अवैध वन कटाई के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका आरोप है कि इसके चलते 23 जनवरी 2024 को उन्हें जिला बदर कर दिया गया।

न्यायालय ने आदेश पर उठाए सवाल

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जिला मजिस्ट्रेट और संभाग आयुक्त ने बिना उचित विवेक के आदेश पारित किया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतराम अवासे से लोक शांति और सुरक्षा को कोई खतरा साबित नहीं हुआ। भले ही उनके खिलाफ 11 वन अपराध दर्ज हैं, लेकिन राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उन्हें जिला बदर करना उचित नहीं था।

राज्य सरकार पर जुर्माना और निर्देश

कोर्ट ने राज्य सरकार को 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है और कहा है कि यह राशि कलेक्टर से वसूलने का अधिकार राज्य सरकार को है।

जागृत आदिवासी दलित संगठन ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। संगठन ने कहा कि यह आदेश न्याय और लोकतंत्र की जीत है। अवासे की जिला बदर अवधि 22 जनवरी 2025 को समाप्त हो रही थी, लेकिन याचिकाकर्ता ने इसे अनुचित बताते हुए न्यायालय का रुख किया था।

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https%3A%2F%2Fwww.bhaskar.com%2Flocal%2Fmp%2Fburhanpur%2Fnews%2Fhigh-court-canceled-the-district-banishment-order-of-burhanpur-collector-134339155.html
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