2011 से अलग रह रहे पति-पत्नी अब एक बार फिर साथ रहेंगे। 12 दिसंबर 2018 को कुटुंब न्यायालय ग्वालियर ने पति के आवेदन को स्वीकार करते हुए तलाक की डिक्री प्रदान की थी। इस आदेश के खिलाफ पत्नी ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने जब देखा कि दोनों में फिर
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हालांकि, कई दिन बीतने के बाद भी जब पति ने पैसे नहीं दिए तो मामला फिर से हाई कोर्ट के समक्ष पहुंचा। डिवीजन बेंच ने पति से पूछा कि उसने अब तक पैसे क्यों नहीं दिए। पति ने कहा कि उसके पास देने के लिए केवल पांच लाख रुपए हैं। इस पर पत्नी के वकील ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इतनी राशि तो भरण पोषण की ही देना बाकी है। जिसे पति ने अभी तक नहीं दिया।
मामला उलझता देख कोर्ट ने पति से पूछा कि क्या वह पत्नी को साथ रखना चाहता है, तो उसने हामी भर दी। ऑनलाइन सुनवाई से जुड़ी पत्नी ने भी साथ रहने की सहमति दी। अब दोनों को केस की अगली तारीख पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। यहां से दोनों को साथ-साथ भेजा जाएगा।
दरअसल, ग्वालियर निवासी युवक का विवाह लगभग 16 साल पूर्व इंदौर निवासी युवती के साथ हुआ था। दोनों के वर्तमान में 15 साल की एक बेटी है। 2011 से पति और पत्नी अलग रह रहे हैं। बाद में पति ने तलाक के लिए कुटुंब न्यायालय में केस लगाया। जिस पर तलाक की डिक्री हुई।
हालांकि, पत्नी रिश्ते को बचाना चाहती थी, इसलिए उसने तलाक के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। इस दौरान कोर्ट ने कई बार पति से पूछा कि क्या दोनों के बीच रिश्ते को बचाने की कोई गुंजाइश है। हर बार पति ने दो टूक जवाब देते हुए साथ रहने से इनकार किया और तलाक पर जोर दिया। इस बार जब कोर्ट ने 20 लाख की राशि में कटौती करने से इनकार किया तो पति ने सुर बदल लिए। और पत्नी को साथ ले जाने की हामी दी। यहां बता दें कि पति प्राइवेट जाॅब करता है।
दुष्कर्म का आरोपी बोला- मैं तो पीड़िता का पति हूं, तथ्य छुपाकर दर्ज कराई एफआईआर
शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षक का मामला, हाई कोर्ट ने दी जमानत
दुष्कर्म के आरोप में 29 जुलाई 2024 से जेल में बंद पति को हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। शासकीय स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत आरोपी के खिलाफ महिला ने आरोप लगाया कि उसने प्रलोभन देकर संबंध बनाए लेकिन बाद में शादी करने से मना कर दिया। यही नहीं, आरोपी ने एक अन्य युवती से विवाह भी कर लिया है।
वहीं, दूसरी ओर आरोपी की ओर से एडवोकेट बृजेश त्यागी ने कोर्ट को बताया कि 7 मार्च 2022 को आरोपी और पीडि़ता ने मंदिर में विवाह किया। दोनों पति-पत्नी की तरह ही साथ रह रहे थे। दोनों के एक पुत्री भी हैं। ये तथ्य छुपाकर महिला थाना श्योपुर में 29 जुलाई 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई क्योंकि दोनों में कुछ विवाद हो गया था।
कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये पति-पत्नी का आपसी विवाद दिखाई दे रहा है। कोर्ट ने मामले को गुणदोष पर निराकृत ना करते हुए सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। यहां बता दें कि सत्र न्यायालय ने 17 सितंबर 2024 को आरोपी शिक्षक का जमानत आवेदन खारिज किया था।
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