हिंदू धर्म के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी: हाईकोर्ट ने कहा-एफआईआर नहीं होगी निरस्त,सीएम योगी की भी पोस्ट की थी वायरल – Jabalpur News

हिंदू धर्म के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी:  हाईकोर्ट ने कहा-एफआईआर नहीं होगी निरस्त,सीएम योगी की भी पोस्ट की थी वायरल – Jabalpur News

सतना निवासी मोहम्मद बिलाल की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए राहत मांगी गई थी, और बताया गया कि कोतवाली थाने में सुजल वाल्मीकि की शिकायत पर पुलिस ने उसके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने, अशांति उत्पन्न करने, शहर की फिजा बिगाड़ने सहित अन्य कई

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याचिकाकर्ता ने सभी तथ्य के साथ राहत चाही थी, और कहा था कि सतना कोतवाली थाना पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसे निरस्त किया जाए। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई के बाद दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग को इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है।

सतना कोतवाली थाना पुलिस ने भगवान राम, हिन्दू धर्म तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इंस्टाग्राम में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए धार्मिक भावना भड़काने के अपराध में मोहम्मद बिलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसे कि हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए बताया गया कि उसके मोबाइल को हैक किया गया और फिर पोस्ट वायरल की गई। हाईकोर्ट जस्टिस जी.एस अहलूवालिया की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि एफआईआर के अनुसार विवादित पोस्ट पर जब शिकायतकर्ता ने आपत्ति की तो याचिकाकर्ता ने उसके साथ अपशब्दों को प्रयोग किया और जातिगत रूप से अपमानित किया था।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि सोशल मीडिया में की गई पोस्ट में जब भगवान राम, हिन्दू धर्म तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, तो शिकायतकर्ता इस संबंध में मो. बिलाल से बात करने पहुंचा तो उसने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए जातिगत रूप से शिकायतकर्ता को अपमानित किया, जिसके बाद उसने कोतवाली पुलिस से लिखित में प्रमाण के साथ शिकायत दर्ज करवाई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता ने अपने बचाव में तर्क दिया था कि उसका मोबाइल हैक किया गया था। शिकायतकर्ता का एफआईआर में कहना है कि आपत्तिजनक पोस्ट पर बात करने पहुंचने पर याचिकाकर्ता ने उसके साथ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए जातिगत रूप से अपमानित किया। न्यायालय एफआईआर की जांच नहीं कर रहा है, परंतु उसके तथ्यों के आधार पर उसे निरस्त नहीं किया जा सकता है।

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