इंदौर की हिंदू युवती और जबलपुर के मुस्लिम युवक की शादी का रास्ता भले ही हाईकोर्ट ने साफ कर दिया हो, लेकिन प्रदेश के बहुचर्चित इंटर रिलीजन मैरिज आवेदन मामले को लेकर हिंदू संगठन अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है।
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19 दिसंबर को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 4 के तहत प्रेमी जोड़े को शादी का अधिकार है, इसलिए दोनों शादी कर सकते हैं।
हाईकोर्ट ने जबलपुर पुलिस-प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि दोनों को एक महीने तक सुरक्षा दी जाए। हाईकोर्ट के इस आदेश पर अब हैदराबाद के गोशामहल सीट से भाजपा विधायक टी-राजा ने कहा कि, हिंदू युवती के पिता ने अपनी बेटी के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। बेटी अपना निर्णय बदल लो, आप की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, जब खुलेगी। तब बहुत पछतावा होगा।
युवती के पिता ने हाईकोर्ट में बहुत लड़ाई लड़ी
हैदराबाद के गोशामहल से भाजपा विधायक टी राजा ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए बताया कि, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हाईकोर्ट ने विवाह के लिए ऑर्डर दिया है। इस पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की जा सकती है, लेकिन युवती के पिता ने जिस तरह से शुरू से आखिर तक एक ही बात कहते रहे कि मेरी बेटी को लव जिहाद के नाम पर शिकार नहीं होने देना है। मेरी बेटी को बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनने देना है, इसके लिए उन्होंने समाज में, हाईकोर्ट में बहुत लड़ाई लड़ी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं।
इंटर रिलीजन मैरिज को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन भी किए गए थे।
भाजपा विधायक बोले- बेटी अपना निर्णय बदल लो
भाजपा विधायक टी राजा ने युवती से निवेदन करते हुए कहा है कि, अभी भी समय है, अपना फैसला बदल लो, तुम्हारे भले के लिए हमारी यह सलाह है। आप अच्छे से यह जान लो कि आज भारत में क्या हो रहा है। टी राजा ने युवती के पिता से निवेदन किया है कि हाईकोर्ट की लड़ाई आपने बहुत ही बहादुरी से लड़ी है, अब उनसे और तमाम देश के हिंदूवादी संगठन से निवेदन है कि युवती के पिताजी की मदद करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करें, क्योंकि अभी हमारे पास देश की सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाजा खुला है।
युवती की शादी की खबर के बीच इंदौर में राठौर समाज ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया था।
‘जीत मिली तो हिंदू लड़कियों को इंसाफ दिला सकते हैं’
विधायक टी राजा ने कहा कि, जब यह हिंदू युवती-हसनैन की शादी का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाकर अगर हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करने में सफल हो जाते हैं तो बहुत सारी हिंदू लड़कियों को इंसाफ दिला सकते हैं, नहीं तो फिर कोई हिंदू युवती उठेगी, किसी जुनैद को, किसी हसनैन को पकड़ेगी और कोर्ट चली जाएगी। कहेगी हमें सुरक्षा दो, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करना है, फिर से हाईकोर्ट कानून के तहत ऑर्डर देगा कि कानून सबके लिए समान है।
आगे कहा
टी राजा बोले- मध्यप्रदेश सरकार मामले में दखल दे
विधायक टी राजा ने सभी हिंदूवादी संगठन और खासकर प्रदेश सरकार से निवेदन किया है कि, इस मामले पर दखल देना होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से अपील करते हुए टी राजा ने कहा कि, इस केस में आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो प्रदेश के हर कोने में, हर जिले में, हर विधानसभा में हमारी हिंदू बहन-बेटियों को लव जिहाद के नाम पर शिकार किया जाएगा।
वो फिर हाईकोर्ट जाएंगी, फिर सुरक्षा मांगेंगी, जिसके चलते यह एक प्रथा बन जाएगी, जिससे कि प्रदेश की फिजा खराब होगी, इसलिए हिंदूवादी संगठनों से निवेदन है कि एक बेटी को बचाने में अगर कामयाब हो गए तो आने वाले समय में कोई भी बेटी इस तरह का कदम नहीं उठाएगी। रही हसनैन अंसारी के सवाल के जवाब देने की तो कोर्ट के माध्यम से दिया जा सकता है।
कोर्ट ने कहा-स्पेशल मैरिज एक्ट में प्रेमी जोड़े की शादी
कोर्ट ने दोनों को सुरक्षा देने के भी निर्देश दिए हैं
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी पाया कि हिंदू युवती और मुस्लिम युवक बीते 5 सालों से लिवइन रिलेशनशिप में है। लिहाजा वे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को ये निर्देश भी दिए हैं कि वो मैरिज रजिस्ट्रार के सामने दोनों की शादी निर्विघ्न करवाने में हर संभव मदद करवाए।
युवती और युवक इंदौर की एक टेलिकॉम कंपनी में साथ काम करते हैं।
टेलिकॉम कंपनी में साथ काम करते हैं दोनों
इंदौर की 27 साल की युवती इंदौर में प्राइवेट टेलिकॉम कंपनी में जॉब करती है। हसनैन (29) भी उसी के साथ इसी कंपनी में जॉब करता है। दोनों एक-दूसरे को 5 साल से जानते हैं।
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