आगामी 14 दिसंबर को मुरैना जिला न्यायालय और उससे जुड़े तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीता मदान के मार्गदर्शन में आयोजित इस अदालत का उद्देश्य लंबित प्रकरणों को आपसी सहमति से निपटाना है।
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नेशनल लोक अदालत में दीवानी प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण से जुड़े प्रकरण, बैंकिंग, विद्युत, दूरसंचार, नगर निगम और अन्य राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। यह प्रकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से सुलझाए जाएंगे। इसके अलावा, प्रीलिटिगेशन मामलों को भी अदालत में रखा जाएगा ताकि विवाद न्यायालय में आने से पहले ही सुलझ जाएं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीता मदान ने नेशनल लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए मुरैना जिला न्यायालय और अम्बाह, सबलगढ़ तथा जौरा तहसीलों के न्यायाधीशों के साथ बैठक की।
कहा- प्रकरणों का निपटारा आपसी सहमति से हो बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि अधिक से अधिक प्रकरणों का निपटारा आपसी सहमति से हो। उन्होंने निर्देश दिया कि राजीनामा योग्य मामलों की पहचान कर उन्हें लोक अदालत में प्रस्तुत किया जाए। लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए बैंक, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगर निगम और बीमा कंपनियों के अधिकारियों के साथ निरंतर बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
इन बैठकों में संबंधित अधिकारियों और अधिवक्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे पक्षकारों से संपर्क करें और उन्हें आपसी सहमति से मामलों को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करें।
न्यायालयों और विभागों का सहयोग अदालत और विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रिसिटिंग बैठकें आयोजित की जा रही हैं। विभागीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक विवादों का निपटारा हो।
साथ ही नेशनल लोक अदालत में विवादों को सुलझाने का एक अनोखा अवसर है। प्रधान जिला न्यायाधीश ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने विवादों का निपटारा आपसी सहमति से कराकर अदालत का लाभ उठाएं।
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