इंदौर के महू में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी 19 वर्षीय दगडू सिंह कटारा को आजीवन कारावास और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा मिली। चॉकलेट का लालच देकर अपराध किया। कोर्ट ने पीड़िता को 2 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया।
By Anurag Mishra
Publish Date: Wed, 05 Mar 2025 08:47:26 PM (IST)
Updated Date: Wed, 05 Mar 2025 08:47:26 PM (IST)
HighLights
- दोषी को आजीवन कारावास मिला।
- 12 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
- चॉकलेट के बहाने अपराध किया।
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। तीन साल की दुष्कर्म पीड़िता बच्ची से आखिरकार न्याय मिल ही गया। दुष्कर्म के दोषी को स्थानीय अदालत ने कठोर आजीवन करावास सजा सुनाई है। इसी के साथ उस पर 12 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू स्थित चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार ने यह सजा घटना के लगभग साढ़े सात माह में सुनवाई पूरी करते हुए सुनाई है। राज्य सरकार को मानसिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के लिए पीड़िता को 2 लाख रुपये देने का आदेश भी दिया है।
विशेष लोक अभियोजक संध्या उइके ने बताया कि 13 जुलाई 2024 को घर के बाहर खेल रही बच्ची को 19 वर्षीय दगडू सिंह कटारा चॉकलेट दिलाने का लालच देकर भेरूलाल पाटीदार कॉलेज के पीछे ले गया। उसके साथ वहां दुष्कर्म किया। उसके बाद बच्ची को घर से कुछ दूर छोड़ भाग गया था।
बच्ची के निजी अंग से निकल रहा था खून
बच्ची के निजी अंग से रक्तस्राव हो रहा था। मां उसको लेकर बड़गोंदा थाने पहुंची। अस्पताल में भर्ती कराया। जांच में पुलिस ने आरोपी का पता लगाकर गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोगों ने बताया कि बच्ची को आरोपी को ले जाते हुए देखा था। बच्ची ने भी आरोपी की पहचान की थी।
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