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कस्टम विभाग की याचिका इंदौर हाईकोर्ट से खारिज: कोर्ट ने कहा- कस्टम बकाया वसूलने बैंक पर प्राथमिकता का दावा नहीं कर सकता – Indore News

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इंदौर हाईकोर्ट ने कस्टम और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी है। याचिका में करदाता की संपत्ति से बकाया राशि की वसूली के लिए अन्य सुरक्षित लेनदारों पर प्राथमिकता की मांग की गई थी।

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मामला कमिश्नर बनाम ऋण वसूली ट्रिब्यूनल और अन्य का था। विभाग की ओर से पेश हुए एडवोकेट प्रसन्ना प्रसाद ने राज्य कर अधिकारी बनाम रेनबो पेपर्स लिमिटेड (2022) का हवाला दिया। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वित्तीय लेनदार किसी भी सरकार को देय वैधानिक बकाया की कीमत पर अपना बकाया सुरक्षित नहीं कर सकते।

इससे असहमत होते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि रेनबो पेपर्स (सुप्रा) आईबीसी के तहत दिवालियापन की कार्यवाही के मुकाबले बिक्री कर और वैट की वसूली से संबंधित है। इसलिए यह निर्णय भारत संघ की मदद नहीं करेगा।

वहीं कोर्ट ने एमपीएसआईडीसी द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क अधीक्षक और अन्य (2023) पर भरोसा करने से सहमति जताई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि कस्टम एक्ट कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 529-ए के तहत अधिमान्य ऋणदाताओं को देय भुगतान को रद्द नहीं करता।

हाईकोर्ट ने केंद्र की याचिका खारिज की और कहा कि DRT (ऋण वसूली न्यायाधिकरण) ने बैंक के ऋण की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करने का सही तरीका अपनाया।

बंधक संपत्ति के वास्तविक से कम दाम पर नीलामी की आशंका

– मामले में कस्टम ने यार्न के निर्माण में लगे निर्यात उन्मुख व्यावसायिक संस्थाओं से उत्पाद शुल्क और ब्याज की वसूली की मांग की।

– मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ने भी वसूली की कार्रवाई शुरू की। करदाता की संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया जो उसके पास गिरवी रखी गई।

– देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो चुका है) ने भी करदाता के साथ समझौता किया, जिसके तहत बंधक संपत्ति को गिरवी रखा गया।

– संपत्ति पर तीन शुल्क बनाए गए। कस्टम ने जब्त की गई मशीनरी पर अधिकार जताया, जो बंधक संपत्ति का हिस्सा थी।

– देना बैंक (एमपीएसआइडीसी के साथ मिलकर) द्वारा शुरू की गई वसूली कार्रवाई से विभाग व्यथित था, जिसने ई-नीलामी नोटिस जारी किया। इसकी आशंका है कि डीआरटी बंधक संपत्ति को वास्तविक कीमत से बहुत कम कीमत पर नीलाम कर सकता है, इसलिए सरकारी राजस्व की वसूली करना मुश्किल होगा।

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