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दुकानों पर रख सकेंगे 100Kg पटाखा, शर्त पर 1100 लाइसेंस: भोपाल में टीन शेड, फायर सेफ्टी सिस्टम होने पर ही मिलेगी अनुमति; 20 बड़ी दुकानें भी लगेंगी – Bhopal News

भोपाल में 1100 से ज्यादा पटाखा दुकानें लगेंगी। 20 दिन के लिए इनमें सिर्फ 100 किलो पटाखा ही रख सकेंगे। दुकानों के लिए टीन शेड बने हैं या नहीं और फायर सेफ्टी के कितने इंतजाम है, ये जानने के बाद ही लाइसेंस दिए जाएंगे। हलालपुरा, बैरसिया रोड की 20 थोक दुक

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राजधानी में पटाखा कारोबारियों से अस्थायी दुकानों के लाइसेंस के लिए एमपी ऑनलाइन से आवेदन बुलाए थे। अब तक भोपाल जिले से 1114 लाइसेंस के लिए आवेदन मिले हैं। 500 किलो के पटाखों की 20 आवदेन आए हैं। होशंगाबाद रोड पर 11, करोंद में 2 और भानपुर की एक दुकान शामिल हैं। थोक कारोबारियों के लिए सालभर का लाइसेंस लेना होगा। जिले में 20 थोक दुकानें हैं। इनमें हलालपुरा 15, होशंगाबाद, रेलवे फाटक करोंद, बैरसिया रोड में 1-1 और ग्राम बैरसिया में दो दुकानें है।

भोपाल के हलालपुरा में पटाखों की स्थायी दुकानें लगी हैं।

दुकानों पर ये इंतजाम जरूरी

  • व्यापारी सुरक्षित और अज्वलनशील सामग्री का उपयोग करें।
  • टीन शेड का निर्माण करें।
  • अग्नि शमन यंत्र दुकान में अवश्य रखें।
  • रेत की बाल्टियों का भी उपयोग कर सकते हैं।
  • दो अस्थाई दुकानों कम-से-कम 3 मीटर की दूरी पर और सुरक्षित स्थल से कम-से-कम 50 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए।
  • आतिशबाजी की दुकानें आमने-सामने नहीं होनी चाहिए।
  • प्रकाश के लिए तेल लैम्प, गैस लैम्प एवं खुली बिजली बत्तियों के इस्तेमाल में बैन है।
  • यदि आपको बिजली की लाइन का उपयोग करना है, तो उसे दीवार या छत पर लगाएं।
  • किसी प्रकार के तारों को लटकाने की अनुमति नहीं होगी।

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