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रजिस्ट्री की खामियों को नजरअंदाज करने के लिए मांगे पांच लाख, तीन साझेदार हैं

मध्‍य प्रदेश के जबलपुर में खरीदार ने फोन पर हुई बातचीत का आडियो रिकार्डिंग को लोकायुक्त ने आधार बनाया। स्टाम्प कलेक्टर रत्नेश भदौरिया जोन क्रमांक दो और स्टेनों जयनारायण मिश्रा जोन क्रमांक दो के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लोकायुक्त की तरफ से प्रमुख सचिव वाणिज्य को भी इस मामले की जानकारी दी गई है। मामला राष्ट्रीय राजमार्ग पर कठौंदा की ओर एक जमीन से जुड़ा है।

By Pankaj Tiwari

Publish Date: Thu, 24 Oct 2024 08:28:14 AM (IST)

Updated Date: Thu, 24 Oct 2024 02:50:43 PM (IST)

तीन साझेदार है, जिसमें प्रभजीत सिंह भी हैं। इसमें गवाह बतौर अशोक शर्मा रहे।

HighLights

  1. लोकायुकत तक पहुंचने के बाद दो बार रिश्वत लेने की रिकार्डिंग।
  2. एनएच, कठौंदा में 64200 वर्ग फीट कृषि जमीन क्रय की थी।
  3. रजिस्ट्री के कागजात देने में जुलाई माह से लटकाया जा रहा था।

नईदुनिया,जबलपुर (Jabalpur News)। जबलपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर कठौंदा में जमीन की रजिस्ट्री में खामियां गिनाकर उसे नजरअंदाज करने की एवज में स्टाम्प कलेक्टर ने पांच लाख रुपये रिश्वत मांगी।

लोकायुक्त एसपी संजय साहू ने बताया कि जिला रजिस्ट्रार एवं स्टाम्प कलेक्टर रत्नेश भदौरिया और स्टेनो जयनाराण मिश्रा उर्फ जित्तू ने अशोक शर्मा ने रजिस्ट्री देने के एवज में पांच लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी जिस पर मामला दर्ज किया गया है।

पीड़ित ने एनएच, कठौंदा में 64200 वर्ग फीट कृषि जमीन क्रय की थी

लोकायुक्त का कहना है कि पीड़ित अशोक शर्मा ने शिकायत की थी कि उसके मित्र प्रभजीत सिंह बसूर ने एनएच, कठौंदा में 64200 वर्ग फीट कृषि जमीन क्रय की थी। जमीन की रजिस्ट्री भी कराई गई थी। इसमें तीन साझेदार है, जिसमें प्रभजीत सिंह भी हैं। इसमें गवाह बतौर अशोक शर्मा रहे।

रजिस्ट्री के कागजात देने में जुलाई माह से लटकाया जा रहा था

रजिस्ट्री कार्यालय में रजिस्ट्री के कागजात देने में जुलाई माह से लटकाया जा रहा था। इसमें अशोक ने कार्यालय में पता किया तो जानकारी मिली कि रजिस्ट्री के कागजात स्टाम्प कलेक्टर के पास है।

रजिस्ट्री में कमिया निकालते हुए पांच लाख रिश्वत मांगी

लिहाजा इस मामले में उनके मुलाकात की गई थी। उस दौरान स्टेनो जयनारायण मिश्रा भी मौजूद रहे। मौके पर रजिस्ट्री में कमिया निकालते हुए पांच लाख रिश्वत देने की मांग की गई।

लोकायुक्त जबलपुर में इसकी शिकायत 10 अक्टूबर को की गई

इस मामले को लेकर गवाह अशोक शर्मा द्वारा लोकायुक्त जबलपुर में इसकी शिकायत 10 अक्टूबर को की गई। वहीं पूर्व में की गई शिकायत का हवाला भी दिया गया।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 पीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज

शिकायत का सत्यापन होने पर लोकायुक्त द्वारा जिला रजिस्ट्रार रत्नेश भदौरिया व स्टेनो जयनारायण के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 पीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

लोकायुकत तक पहुंचने के बाद दो बार रिश्वत लेने की रिकार्डिंग

यह मामला लोकायुकत तक पहुंचने के बाद दो बार रिश्वत लेने की रिकार्डिंग की गई, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया है।

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