गुना जिले के राघौगढ़ इलाके में खाने के पैसे न देने पर युवक की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपियों ने युवक के सिर पर पत्थर पटककर उसकी हत्या कर दी थी। जिस ढाबे पर वह खाना खा रहा था, उसी ढाबे के पीछे उसका मर्डर किय
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मीडिया प्रभारी ADPO ममता दीक्षित ने बताया कि घटना वर्ष 2020 की है। 16 सितंबर की रात 12:30 बजे अमित बैरागी ने अपने साथी मुकेश सैनी के साथ थाना विजयपुर में रिपोर्ट की थी। उसने बताया था कि 15 सितंबर को दिन में 1:30 बजे उसका छोटा भाई दीपक बैरागी, मुकेश सैनी की मोटरसाइकिल मांग कर भूपेंद्र भट्ट के साथ गुना गया था। वह शाम तक भी वापस नहीं आया। अमित और मुकेश सैनी टैंकर एरिया की तरफ देखने के लिए आए थे।
‘सिर पर पत्थर मार रहे थे’ रात 10 बजे के लगभग मुकेश सैनी की दीपक से फोन पर बात हुई थी कि वह टैंकर एरिया में खाना खा रहा है। अमित और मुकेश टैंकर एरिया की तरफ दीपक बैरागी को देखने के लिए आए। दोनों टैंकर एरिया में रावत ऑटो पार्ट्स की दुकान वाले गेट के पास आए। उन्होंने देखा भूपेंद्र भट्ट, उसका बड़ा भाई जीतू भट्ट और एक व्यक्ति तीनों उसके भाई दीपक को सिर पर पत्थर पटक-पटक कर मार रहे थे।
चिल्लाए तो सामने मुन्ना के ढाबा से लोकपाल राजपूत और राघौगढ़ थाने के उधम सिंह सिपाही और रामजी सिपाही दौड़कर आ गए। सभी ने तीनों को पकड़ने का प्रयास किया, तीनों मोटरसाइकिल से भाग गए। दीपक की मौके पर ही मौत हो चुकी थी।
अमित की रिपोर्ट पर हुआ हत्या का मामला दर्ज अमित की रिपोर्ट पर विजयपुर थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी माना। कोर्ट ने आरोपी भूपेंद्र भट्ट(24), उसके भाई जितेंद्र भट्ट(30) निवासी शीतला माता मंदिर गली वार्ड क्रमांक 3 राघौगढ़ और विक्रम सिकरवार(27) निवासी धरनावदा को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
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