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मंदिरों, सरकारी कार्यालयों में नहीं बना पाएंगे रील्स: कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध; वीडियो बनाना है तो लेनी पड़ेगी अनुमति – Guna News

कलेक्टर ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है।

जिले में अब ऐतिहासिक इमारतों, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक पार्क में रील्स, वीडियो नहीं बनाई जा सकेंगी। कलेक्टर ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश में इन्हें सस्ती लोकप्रियता का जरिए बताया गया है।

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कलेक्टर डॉ सतेंद्र सिंह द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि यह देखने में आया है कि जिले की ऐतिहासिक इमारतों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शासकीय कार्यालयों, अन्य सार्वजनिक स्थलों व पार्कों पर बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा शूटिंग, वीडियो, रील और फोटोग्राफी की जा रही है।

इन गतिविधियों में ऐतिहासिक इमारतों एवं क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण या उनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से कोई सरोकार नहीं रहता है। शीघ्र व सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अमर्यादित आचरण को प्रदर्शित करने वाली फोटोग्राफी/रील बनाई जाती है। उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है। यह गतिविधियां सार्वजनिक सुरक्षा के लिये भी खतरा बन सकती है।

इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट डॉ. सतेन्‍द्र सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा- 163 (1) के तहत सभी ऐतिहासिक इमारतों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, न्यायालयों, शासकीय कार्यालयों, अन्य सार्वजनिक स्थलों, पार्कों पर किसी भी व्यक्ति, संस्था और संगठन द्वारा बिना अनुमति के शूटिंग, वीडियो, रील व फोटोग्राफी आदि बनाये जाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

जारी आदेश अनुसार यदि किसी व्यक्ति, संस्था एवं संगठन को उक्त प्रतिबंधित स्थलों पर शूटिंग/वीडियोग्राफी करनी है, तो वह उक्त गतिविधि का उद्देश्य और उसके कंटेंट सहित लिखित आवेदन पत्र संबंधित विभाग में प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करना होगी। अनुमति की प्रति सहित लिखित सूचना पुलिस अधीक्षक और संबंधित क्षेत्रीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट को 3 दिन पहले प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति जारी आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य साइबर विधियों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। जारी आदेश तत्काल प्रभाव से 25 अक्‍टूबर से 23 दिसंबर तक प्रभावशील रहेगा।

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