शाजापुर कोर्ट ने नई सड़क स्थित गोपाल गोशाला के दो मंजिला भवन को तोड़ने पर रोक लगा दी है।
.
पीडब्ल्यूडी ने एक साल पहले जर्जर घोषित करते हुए भवन को तोड़ने के लिए कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपी थी। नगर पालिका के इंजीनियरों ने भी भवन की जांच कर जर्जर घोषित किया था और किसी भी प्रकार की जनहानि होने के पहले भवन को ध्वस्त करने की रिपोर्ट दी थी। इस दो मंजिला भवन के भूतल पर किराए पर दुकानें हैं। प्रथम तल पर किराये से रहवासी रहते हैं। एसडीएम ने 5 सितंबर को 150 वर्ष पूरे कर चुके इस भवन को पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका की रिपोर्ट पर खाली करने के आदेश दिए थे।
12 सितंबर को भवन के खाली भाग को गिराने की कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन दुकान व मकान के किरायेदारों ने शाजापुर कोर्ट में वाद दायर किया। 5 नवंबर को कोर्ट ने शासन के जवाब दिए जाने तक यथास्थिति का आदेश दिया। रहवासियों और दुकानदारों ने कोर्ट के आदेश पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस दो मंजिला भवन का कुछ हिस्सा ही जर्जर हुआ था, लेकिन साजिश के तहत पूरे भवन को ही जीर्णशीर्ण बता दिया गया था।
#गपल #गशल #क #द #मजल #भवन #तड़न #पर #रक #करट #क #सट #पर #करयदर #और #दकनदर #म #खश #shajapur #News
#गपल #गशल #क #द #मजल #भवन #तड़न #पर #रक #करट #क #सट #पर #करयदर #और #दकनदर #म #खश #shajapur #News
Source link