छिंदवाड़ा के देहात थाने अंतर्गत आया के साथ मारपीट करने वाली महिला को न्यायालय ने 3 साल के सश्रम कारावास से दंडित किया है। पूरा मामला 2 साल पुराना है। लोग अभियोजन से मिली जानकारी के मुताबिक उक्त प्रकरण में सुनवाई करते हुए न्यायधीश मेहताब सिंह बघेल ने
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लोक अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता, आरोपी नेहा के मकान में रहकर उसके बच्चों की देखरेख करने का काम करती थी। घटना 15 फरवरी 2022 की है जब वह किसी काम से घर से बाहर गई थी। आरोपियां को जब इस बात की जानकारी हुई तो उसने पीड़िता के साथ लोहे की संसी से इस बात को लेकर मारपीट की कि तुम बच्चों को अकेला छोड़कर घर से बाहर क्यों गई थी? गंभीर घायल पीड़िता ने इसकी शिकायत थाने में की थी।
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