खंडवा में एक रिश्वतखोर पटवारी को कोर्ट ने आज (मंगलवार) 4 साल के लिए जेल भेज दिया। सजा विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अरविंद सिंह टेकाम ने सुनाई।
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मामला 2017 का है, तब पटवारी श्यामसिंह चौहान ने एक किसान से जमीन नामांतरण के बदले 12 हजार रूपए मांगे थे। इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी को 4 हजार रूपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके ने बताया कि चिरोजीलाल डोंगरे निवासी ग्राम बरमलाय तहसील नया हरसूद (छनेरा) ने 30 जून 2017 को लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत की थी। बताया था कि उसकी ग्राम बरमलाय स्थित पैतृक जमीन का बंटवारा हो चुका है। ऑनलाइन नामांतरण करने के लिए पटवारी श्याम सिंह चौहान ने 12 हजार रूपए की मांग की थी। दो हजार रूपए दे दिए थे, बाकी 10 हजार की डिमांड कर रहा था।
पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया 1 जुलाई 2017 को लोकायुक्त ने खंडवा में तीन पुलिया के पास आरोपी पटवारी श्याम सिंह चौहान को फरियादी चिरोजीलाल से 4 हजार रूपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचा गया। जिसकी पुष्टि न्यायालय मे गवाहों ने भी की।
आरोपी को न्यायालय ने दोषी पाते हुए कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं धारा 13 के तहत 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रूपए के जुर्माने दंडित किया गया है। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी एडीपीओ विनोद कुमार पटेल ने की।
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