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हथियार तस्कर को तीन साल की सजा: 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया, आरोपी को कट्टा जिंदा राउंड के साथ पकड़ा था – Gwalior News

ग्वालियर में अवैध हथियार के साथ पकड़े गए तस्कर को जिला एवं सत्र न्यायालय ने साक्ष्य में मिले सबूतों और गवाहों के आधार पर तीन साल की का सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। पड़ाव थाना पुलिस ने मुखबि

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यह है पूरा मामला

बता दें कि मामला 27 जुलाई 2018 का है जब ग्वालियर की पड़ाव थाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति रोडवेज बस स्टैंड के सामने शुलभ काॅम्प्लेक्स के पास एक बैग में अवैध हथियार लेकर खड़ा है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी ने एसआई गंभीर सिंह और थाने के बाल को मामले की ताप्तीश करने के लिए मौके पर भेजा था, पुलिस बल जब रोडवेज बस स्टेण्ड शुलभ काॅम्पलेक्स के सामने पहुंचा तो एक संदेही व्यक्ति अपने हाथ में काला बैग टांगे खड़ा हुआ था, तभी वह पुलिस को देखकर वहां से बस स्टैंड की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन पहले से ही अलर्ट पुलिस बल ने उसे पीछा कर पकड़ लिया था।

पुलिस ने आरोपी को 7 साल पहले पकड़ा था

पुलिस ने जब पकड़े गए संदेही के बैग की तलाशी ली तो उसमें 315 बोर के 33 कट्टा व 5 जिंदा राउंड मिले, जब पुलिस उससे हथियार रखने के बारे में पूछताछ की वह हथियारों के बारे में कोई भी साक्ष्य पेश नहीं कर पाया था, पुलिस पूछताछ में पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम 19 वर्षीय रवि शर्मा पुत्र संतोष शर्मा निवासी ग्राम अहरौनी थाना गोदन जिला दतिया का रहने वाले के रूप.में हुई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी और हथियारों को जप्त कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था और पूछताछ के बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया था।

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