मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद इंदौर शहर में 800 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज की बसों का बरमिट कैंसल होगा। इंदौर आरटीओ ने इसके लिए शैक्षणिक संस्थान संचालकों नोटिस जारी किया है। डीपीसी बस हादसे को लेकर लगी याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने 12 साल पुरानी स्कूल और कॉलेज बसों को नहीं चलाने का आदेश दिया है।
By Prashant Pandey
Publish Date: Fri, 06 Dec 2024 06:30:00 AM (IST)
Updated Date: Fri, 06 Dec 2024 06:30:24 AM (IST)
HighLights
- इंदौर में अभी स्कूल-कॉलेजों में 4 हजार बसें हैं।
- इनमें से 800 बसें 12 साल पुरानी हो गई हैं।
- 12 साल पुरानी बस चलाई तो होगी कार्रवाई।
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर(Indore News)। इंदौर शहर में शैक्षणिक संस्थानों की 4000 बसे संचालित हो रही है, जिनमें छात्र सफर करते है। इनमें स्कूल व कॉलेज की करीब 800 बसें 12 साल से अधिक पुरानी है। वर्तमान में परिवहन विभाग द्वारा दिए जा रहे फिटनेस के कारण शैक्षणिक संस्थानों की इन बसों का संचालन किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने भी अब इन वाहनों का फिटनेस निरस्त करेगा। गुरुवार को विभाग द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया गया। अब सोमवार व मंगलवार को शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों को परिवहन विभाग ने बैठक में बुलाया है। यहां उन्हें हाईकोर्ट के आदेश से अवगत करवाया जाएगा
फिटनेस के आधार पर चल रही थी बसें
परिवहन विभाग द्वारा इंदौर में उप नगरीय व अंतर राज्यीय बसों के 15 साल होने के पश्चात फिटनेस में खामी होने पर रोक लगाई जाता था। स्कूल-कालेज की बसें 15 साल बाद फिटनेस बेहतरी होने पर ही परमिट जारी कर चलाने की अनुमति दी जाती थी। कोर्ट के आदेश के बाद 12 साल से अधिक होने पर शैक्षणिक संस्थानों को संचालन पर अब पूर्ण रूप से रोक लग जाएगी।
निरस्त होंगे बसों के परमिट
12 वर्ष से अधिक पुरानी सभी स्कूल बसों के परमिट निरस्त किए जाएंगे। इसके लिए सभी स्कूल संचालकों को परिवहन विभाग द्वारा नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। बसों का डाटा तैयार कर 12 वर्ष से अधिक पुरानी बसों पर कार्रवाई की जाएगी। – प्रदीप शर्मा, आरटीओ
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