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सराफा व्यापारी के हत्यारों को आजीवन कारावास: राजस्थान के व्यापारी से दमुआ के पास जेवर लूटकर मारी थी गोली – Chhindwara News

राजस्थान के व्यापारी से दमुआ में लूटपाट कर हत्या करने वाले कथित आरोपियों को न्यायालय ने बुधवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस लूट और हत्या की वारदात को पांच आरोपियों ने अंजाम दिया था, जिसके बाद न्यायालय ने सभी पांच आरोपियों को जुर्माने से दण्डित किय

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अभियोजन अधिकारी गंगा डेहरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरा मामला 9 अक्टूबर 2021 का है। राजस्थान निवासी ओमप्रकाश सेठ परासिया से ऑटो में बैठकर ज्वेलर्स की दुकान गए थे। ज्वेलर्स की दुकानों में चांदी के समान देकर वह परासिया वापस लौटने लगे तो कोल्हिया टैक के पास मोटरसाइकिल में बैठ कर तीन लोगों ने ऑटो के सामने मोटरसाइकिल अड़ा दी और चांदी के समान से भरे दो बैग लूट लिए थे। साथ ही जब ओमप्रकाश सेठ ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी, और दो बैग लूट कर भाग गए थे।

योजनाबद्ध तरीके से लुटेरों ने दिया था वारदात को अंजाम

पुलिस ने बताया कि इस वारदात को एक रिटायर्ड फौजी आरोपी भूपेन्द्र उर्फ बूटा ने अपने साथियों के साथ अंजाम दिया था। अंकित सोनी आरोपी भूपेन्द्र उर्फ बूटा का दोस्त था, अंकित सोनी ने मृतक ओमप्रकाश से लगभग 25 लाख रुपए उधार लिए थे, मृतक के मांगने पर भी वापस नहीं कर रहा था व अपने सहयोगी भूपेन्द्र उर्फ बूटा से भी 5 लाख रुपए उधार लिया था, जब बूटा ने अपने 5 लाख रुपए वापस मांगे गये तो अंकित सोनी ने बूटा से कहा की राजस्थान का सोना चांदी का व्यापारी सोना चांदी लेकर आया है, चंदेल होटल परासिया में रुका है और व्यापार करने के लिए परासिया से जुन्नारदेव, दमुआ आता जाता है, यदि हम लोग मिलकर जेवरात लूट लेंगे तो पैसों की समस्या खत्म हो जायेगी।

बूटा ने असरफ रवि के साथ दी थी वारदात को अंजाम

आरोपी बूटा, असरफ और रवि तीनों ने रवि की पल्सर बाइक से व्यापारी मृतक का पीछा किया जैसे ही ऑटो सुनसान स्थल कोलिया घाट पहुंचा तो रवि ने पल्सर बाइक को ऑटो के सामने ले जाकर आड़ाकर ऑटो को रोक दिया और मृतक से आरोपी असरफ और बूटा जैवर से बैग छुड़ाने लगे तो मृतक व्यापारी ने बैग पकड़ लिया और चिल्लाने लगा तो बूटा अपनी लाइसेंसी पिस्टल से मृतक व्यापारी ओमप्रकाश पर फायर कर दिया। जिससे उसको तीन गोली जांघ में लगी और तीनों ने जेवर चांदी से भरे बैग छुड़ाकर बाइक से भाग गए। थोडी दूर आकर रास्ते में रखी आई कार में बैग रखकर आरोपी बूटा के घर आ गए और फिर मिलकर आरोपी ने चांदी का सामान बोरी में भरकर घर के पीछे आंगन की बाथरुम के पास फाबड़े से गड्ढा करके गाड़ दिए थे व दोनों बैग जला दिए थे।

जुन्नारदेव न्यायालय ने सुनाई सजा

अपर सत्र न्यायालय जुन्नारदेव के द्वारा आरोपी भूपेन्द्र उर्फ बूटा पिता नरेश सिंह राजपूत उम्र 38 साल निवासी वार्ड नं0 38 न्यूटन, रवि पिता ओमप्रकाश यदुवंशी उम्र 28 साल निवासी चिखली न्यूटन, मोहम्मद असरफ पिता अली हसनम उम्र 25 साल निवासी वार्ड नं 16 परासिया, कैलाश उर्फ लालू पिता योगेश यदुवंशी उम्र 23 साल निवासी न्यूटन चिखली को धारा 341, 394, 302, 34, 201, 397, 1208, भादवि. व 25,27,30 आर्म्स अधिनियम में आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

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