शनिवार को लगने वाली लोक अदालत के तहत नगर निगम के बकाया संपत्ति कर और जल कर, उपभोक्ता प्रभार के करों के अधिभार में छूट मिलेगी। संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपए तक बाकी है, उसमें अधिभार में 100% तक की छूट रहेगी।
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ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से 1 लाख रुपए के बीच है, उनमें अधिभार में 50% तक की छूट रहेगी। जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 1 लाख से अधिक है, उनमें अधिभार में 25% तक की छूट दी जाएगी। जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100% की छूट रहेगी।
जिनमें राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक है, उनमें अधिभार में 75% तक की छूट, जिनमें 50 हजार से अधिक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 50% की छूट दी जा रही है। निगमायुक्त राजकुमार खत्री के निर्देश पर शनिवार को निगम के काउंटर खुले रहेंगे।
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