रीवा कमिश्नर अनिल सुचारी ने बुधवार को सभी जिला कलेक्टर को पत्र जारी किया है। इस पत्र में उन्हें नशा करके संस्थान में आने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। संभागायुक्त की ओर से जारी किए गए इस पत्र में यह भी कहा गया है कि कर्मच
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दरअसल, रीवा संभाग में लगातार स्कूलों में नशें में शिक्षकों के स्कूल पहुंचने के मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा भी कई विभागों के कर्मचारियों की शराब पीने के वीडियो और फोटो पहले भी वायरल हो चुके हैं। लगातार इस तरह से सरकारी-कर्मचारियों की हरकत सामने आने पर कश्मिनर रीवा ने कड़ा एक्शन लेने का आदेश दिया है। सभी जिलों के कलेक्टर को पत्र जारी आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि संस्थान में कोई भी कर्मचारी नशे में मिलता है और संस्था प्रमुख उसे बचाने की कोशिश करता है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।
नशा करके कार्यस्थल में उपस्थित होने पर होगी कार्रवाई
संभागायुक्त की ओर से जारी किए गए इस पत्र में कहा गया कि
शासकीय कार्यालयों, विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थाओं में शासकीय सेवकों-शिक्षकों के शराब का सेवन करके कार्यस्थल में उपस्थित होने के प्रकरण संज्ञान में आए हैं। ऐसी घटनाओं से शासन, प्रशासन की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मप्र सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 23 अनुसार शासकीय सेवकों को कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थल पर मादक पेय पदार्थों और औषधियों का प्रयोग पूरी तरह से निषिद्ध किया गया है। इसलिए सभी कार्यालय प्रमुखों और संस्था प्रमुखों की यह जिम्मेदारी है कि वह आचरण नियमों का सही से पालन करें। अपने नियंत्रणाधीन शासकीय सेवकों के आचरण का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करें। उनका पालन सुनिश्चित कराएं। ऐसे प्रकरणों में दोषी शासकीय सेवकों के खिलाफ तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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