बड़वानी जिले में संचालित निजी स्कूलों की समस्याओं का निराकरण करने की मांग को लेकर गुरुवार शाम को प्रायवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों और स्कूल संचालकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार बाबूसिंह नीनामा को ज्ञापन सौंप
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ज्ञापन में बताया गया कि हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल, जो कि विगत 30-40 वर्षों से जिस भवन में शिक्षा विभाग से लगातार मान्यता प्राप्त कर संचालित हो रहे हैं, उनमें से अनेक विद्यालय ऐसे हैं, जो नवीन किरायेनामा के नियम (पोर्टल संपदा 2) के कारण उन भवनों का रजिस्टर्ड किरायेनामा नहीं बन रहा है।
इनमें स्लम एरिया, पट्टे की भूमि, ग्रामीण क्षेत्र आवासीय कॉलोनी, अनाधिकृत कॉलोनी सम्मिलित है। इन विद्यालयों को नवीन किरायेनामा के लिए (पोर्टल संपदा 2) से पृथक किया जाए।
नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते निजी स्कूल संचालक।
समय पर किया जाए आरटीई राशि का भुगतान
आरटीई की राशि का भुगतान समय-सीमा में किया जाए। यदि समय-सीमा में भुगतान नहीं किया जाता है तो प्रतिवर्ष की राशि ब्याज सहित स्कूलों को भुगतान किया जाए। साथ ही 12 वर्ष पुरानी स्कूल बसों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसमें भी संशोधन कर पूर्ववत किया जाए।
ज्ञापन के समय एसोसिएशन के इंदौर संभाग अध्यक्ष रामसागर मिश्रा, जिला सचिव श्रीराम यादव सहित बड़ी संख्या में निजी स्कूल संचालक मौजूद थे।
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