सोमवार को पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने दोनों को दो दिन के रिमांड पर सौंपा है। गुरुवार को रिमांड अवधि खत्म होने पर उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि मामले में और भी लोगों को आरोपित बनाया जाएगा।
By Amit Atalasia
Publish Date: Wed, 25 Dec 2024 11:10:50 PM (IST)
Updated Date: Wed, 25 Dec 2024 11:18:50 PM (IST)
HighLights
- महाकाल में रुपये लेकर दर्शन कराने के आरोप में प्रकरण।
- मंदिर प्रबंध समिति ने जांच में कर्मियों को पाया था दोषी।
- मामले में अभी और भी लोगों को आरोपित बनाएगी पुलिस।
नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। महाकाल मंदिर में रुपये लेकर दर्शन कराने, धोखाधड़ी और अमानत में खयानत से जुड़े मामले के आरोपित दो कर्मचारियों को बुधवार को मंदिर प्रबंध समिति ने बर्खास्त कर दिया है। गुरुवार को पुलिस रिमांड खत्म होने पर उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा।
पुलिस और भी लोगों को आरोपित बना सकती है। पुलिस की जांच अभी जारी है। बता दें कि गत सप्ताह दर्शनार्थियों से रुपये लेकर जलाभिषेक के नाम पर रुपये लेने का मामला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने पकड़ा था। इसके बाद मामले की मंदिर समिति ने जांच की थी।
- इसमें मंदिर के दर्शन प्रभारी राकेश श्रीवास्तव व सफाई निरीक्षक विनोद चौकसे की मिलीभगत सामने आई थी।
- दोनों के मोबाइल की जांच करने व आनलाइन ट्रांजेक्शन गूगल पे व फोन पे खाते में लाखों रुपये का ट्रांजेक्शन मिला है।
- पुलिस की जांच के अनुसार दोनों श्री महाकालेश्वर के दर्शन करवाने व जलाभिषेक के नाम पर रुपये ले रहे थे।
- यह मंदिर समिति के साथ धोखाधड़ी व अमानत में खयानत करने का अपराध हैं।
- मामले में पुलिस ने मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल की शिकायत पर दर्शन प्रभारी राकेश श्रीवास्तव व सफाई निरीक्षक विनोद चौकसे के खिलाफ धारा 318 (4), 316 (2) बीएनएस के तहत केस दर्ज किया था।
दोनों कर्मचारियों पर कार्रवाई
- महाकाल मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ ने बताया कि दर्शन प्रभारी राकेश श्रीवास्तव व सफाई निरीक्षक विनोद चौकसे पर गंभीर आरोप लगे हैं।
- दोनों के खिलाफ महाकाल पुलिस ने केस दर्ज कर उन्हें पुलिस रिमांड पर लिया है।
- इस कारण दोनों कर्मचारियों को बुधवार को बर्खास्त कर दिया गया है।
- दोनों के बारे में अंतिम निर्णय मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में किया जाएगा।
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