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सौरभ शर्मा और उसके करीबियों के भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर स्थित 6 ठिकानों पर ईडी का छापा

प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने शुक्रवार सुबह सौरभ शर्मा के भोपाल और ग्वालियर स्थित घर पर जांच करने पहुंची। इसके साथ ही उसके सहयोगियों के ठिकानों पर भी छापा मारा। ईडी की टीम यह जानकारी निकाल रही है कि सौरभ शर्मा के पास इतना पैसा कहा से आया।

By Prashant Pandey

Publish Date: Fri, 27 Dec 2024 11:33:02 AM (IST)

Updated Date: Fri, 27 Dec 2024 01:00:33 PM (IST)

सौरभ शर्मा पर जारी है ईडी की कार्रवाई।

HighLights

  1. सौरभ शर्मा की अग्रिम जमानत की याचिका को कोर्ट ने कर दिया है खारिज।
  2. भोपाल में सौरभ शर्मा के ई 7 स्थित आवास पर छापे की कार्रवाई चल रही है।
  3. सौरभ के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज किया गया है केस।

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। लोकायुक्त और आयकर विभाग के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) ने भी सौरभ और उसके करीबियों से जुड़े छह स्थानों पर भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में शुक्रवार सुबह छापेमारी की है।

लोकायुक्त पुलिस द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर तीन दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय ने सौरभ के विरुद्ध प्रकरण कायम किया था। अब छापेमारी में ईडी की टीम संपत्ति और दस्तावेजों का परीक्षण कर रही है। भोपाल में सौरभ शर्मा के ई 7 स्थित और अरेरा कॉलोनी स्थित आवास पर छापे की कार्रवाई चल रही है।

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ईडी की टीम द्वारा जबलपुर के शास्त्री नगर में रोहित तिवारी के घर छापेमारी की सूचना है। बताया जा रहा है कि टीम सुबह पांच उनके घर पहुंची। रोहित तिवारी जबलपुर में बिल्डर का काम करते हैं। उनकी पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत से नजदीकी है। हालांकि ईडी के छापे और कार्रवाई के संबंध में कोई अधारिक पुष्टि अभी नहीं है। रोहित तिवारी, सौरभ शर्मा का रिश्तेदार बताया जा रहा है।

इधर… कोर्ट ने कहा- अपराध गंभीर, सौरभ को अग्रिम जमानत नहीं

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अवैध कमाई से करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित करने के आरोपित मध्य प्रदेश परिवहन विभाग में आरक्षक रहे सौरभ शर्मा का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र भोपाल जिला न्यायालय ने गुरुवार को अस्वीकार कर दिया है। न्यायाधीश (लोकायुक्त) राम प्रसाद मिश्र ने आवेदन पर सुनवाई की। न्यायालय ने माना कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए अन्वेषण में आरोपित से पूछताछ की आवश्यकता है।

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आरोपित की अनुपलब्धता के तथ्य को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसके पहले प्रार्थना-पत्र पर सौरभ का पक्ष रखते हुए वकील आरके पाराशर ने कहा कि 54 किलो सोना और 10 करोड़ रुपये नकदी जिस कार में मिलने की बात की जा रही है, वह सौरभ की है ही नहीं, सौरभ का उससे कोई लेना-देना नहीं है। वकील ने दूसरा तर्क दिया कि आरोपित छापेमारी के समय लोक सेवक नहीं था।

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