इंदौर में भाजपा से निष्कासित पार्षद जीतू यादव के एक और समर्थक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपित वार्ड 65 के पार्षद कमलेश कालरा के घर हमले में शामिल था और घटना के बाद फरार हो गया था। पुलिस इस मामले में अभी तक 16 हमलावरों को पकड़ चुकी है।
By Prashant Pandey
Publish Date: Sat, 18 Jan 2025 09:52:40 AM (IST)
Updated Date: Sat, 18 Jan 2025 09:58:08 AM (IST)
HighLights
- पार्षद कमलेश कालरा के घर हमले में 16वां आरोपित गिरफ्तार।
- हमले के बाद शहर से बाहर भाग गया था आरोपी सौरभ फेरता।
- जीतू यादव के खिलाफ अपराधिक मामलों में कार्रवाई तेज हुई।
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भाजपा से निष्कासित पार्षद जीतू यादव के एक और समर्थक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वार्ड 65 के पार्षद कमलेश कालरा के घर हमले में शामिल यह आरोपित घटना के बाद फरार हो गया था।
पुलिस इस मामले में अभी तक 16 हमलावरों को पकड़ चुकी है। घटना की विशेष जांच दल (एसआईटी) जांच कर रही है। एडिशनल डीसीपी जोन-4 आनंद यादव के मुताबिक आरोपित सौरभ पुत्र राजकुमार फेरता निवासी कुलकर्णी नगर को गिरफ्तार किया गया है।
हमला करने के बाद शहर से फरार हो गया था
आरोपित ने पूछताछ में बताया कि उसे जीतू यादव का चचेरा भाई अभिलाष यादव लेकर आया था। कालरा के घर हमला करने के बाद आरोपित शहर से फरार हो गया था।
एसआईटी का दावा है कि आरोपित को घर से ही पकड़ा है। जूनी इंदौर टीआई अनिल गुप्ता के मुताबिक मामले में पुलिस 15 आरोपितों को जेल भेज चुकी है। कालरा ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी की है।
पुलिस अब कालरा के बेटे से जेल में बंद आरोपितों की शिनाख्त करवाएगी। उधर मुख्य आरोपित अभिलाष और दिलीप बसवाल अभी फरार है। इनकी गिरफ्तारी के बाद ही जीतू को षड्यंत्र का आरोपित बनाया जाएगा। टीआइ के मुताबिक करीब 40 लोगों को चिह्नित किया गया है।
आपराधिक रिकॉर्ड देखकर बाउंड ओवर कर रहे टीआई
उधर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त जीतू समर्थकों पर परदेशीपुरा पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। टीआई पंकज द्विवेदी के मुताबिक आरोपित ललित गोगड़े, विनय भरदेले, दीपक, नितिन अड़गले, शैलेंद्र, धीरज शिंदे, अभिजीत उर्फ गोलू के विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है।
इधर… पार्षद नितिन कुमार शर्मा की जमानत निरस्त कराने पीड़िता ने दिया आवेदन
वार्ड 82 से पार्षद नितिन कुमार शर्मा उर्फ शानू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दुष्कर्म के मामले में न्यायालय से मिली अग्रिम जमानत निरस्त करने के लिए पीड़िता ने न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया है। इसमें कहा है कि शानू ने अग्रिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है, इसलिए अग्रिम जमानत निरस्त की जाए। कोर्ट ने मामले में सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी।
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