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Union Carbide: एनजीटी ने खारिज की यूका के कचरे पर सुरक्षा की गारंटी मांगने वाली याचिका

कचरा जलाने के बाद की चुनौती को भी तैयार राज्य सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जुड़े विज्ञानियों की टीम कचरा जलाने की प्रक्रिया के दौरान रासायनिक प्रतिक्रिया की निगरानी करेगी। कचरा निपटान के दौरान किसी भी चुनौती से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया भी बनाई जा रही है।

By Navodit Saktawat

Publish Date: Sat, 18 Jan 2025 06:37:32 PM (IST)

Updated Date: Sun, 19 Jan 2025 12:53:28 AM (IST)

यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर की रामकी कंपनी में पहुंचाया जा चुका है। – फाइल फोटो

HighLights

  1. राज्य सरकार ने वैज्ञानिक रिपोर्ट का सार संक्षेप साझा करने का आश्वासन दिया
  2. कहा-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विज्ञानी करेंगे कचरा निपटान प्रक्रिया की निगरानी
  3. जरूरत पड़ी तो वैज्ञानिक रिपोर्ट का सार मीडिया में प्रकाशित किया जा सकता है।

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे को धार जिले के पीथमपुर में जलाने के दौरान किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने की गारंटी मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधिकरण ने मध्य प्रदेश सरकार के उस उत्तर को पर्याप्त माना, जिसमें कहा गया कि कचरा जलाने के प्रभावों पर वैज्ञानिक रिपोर्ट पहले ही उच्च और उच्चतम न्यायालय को दी जा चुकी है। जरूरत पड़ी तो वैज्ञानिक रिपोर्ट का सार मीडिया में प्रकाशित करवाया जा सकता है।

क्‍या थी यह याचिका

  • जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव ने गत तीन जनवरी को एनजीटी में याचिका दायर की थी।
  • इसमें कचरा जलाने से पहले मुख्य सचिव द्वारा एक शपथपत्र पर यह घोषणा करने की मांग की गई कि इस कचरे के जलाने से भूमि, जल और हवा की गुणवत्ता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
  • भोपाल, धार और पीथमपुर के प्रशासनिक अधिकारी भी ऐसा ही शपथ-पत्र दें कि उस क्षेत्र को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार कचरा जलाने की वैज्ञानिक रिपोर्ट सार्वजनिक करे।
  • एनजीटी के न्यायाधीश शेव कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद ने 15 जनवरी को हुई सुनवाई के आधार पर शुक्रवार को फैसला जारी कर दिया।

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पीथमपुर में जहरीला कचरा जलाने के दौरान थर्ड पार्टी करेगी प्रदूषण मानकों की निगरानी

एनजीटी ने फैसले में यह कहा

  • इसमें कहा गया कि चूंकि यह मामला उच्च न्यायालय के सामने विचाराधीन है, इसलिए इसे न्यायाधिकरण में नहीं सुना जा सकता।
  • इससे पहले राज्य सरकार की ओर से न्यायाधिकरण के सामने यह वचनबद्धता प्रकट की गई कि प्रशासन पीथमपुर और आसपास के लोगों को यूनियन कार्बाइड आपदा से उत्पन्न कचरे के निपटान से मानव और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जागरूक कर रहा है।
  • राज्य सरकार की ओर कहा गया कि केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विज्ञानियों और राज्य विश्वविद्यालय के सदस्यों की एक टीम बनाकर जनता के बीच जागरूकता सत्र भी कराए जा सकते हैं।

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