0

कर्मचारी ने जन्मतिथि में गलती की बताई थी वजह: कोर्ट ने कहा- काम के बोझ में कोई गलत जन्म तिथि नहीं लिख सकता – Gwalior News

रिटायरमेंट की तिथि से 3 साल पहले रिटायर करने का आरोप लगाने वाले मुन्नालाल यादव की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। मुरैना में पंचायत विभाग में पदस्थ रहे मुन्नालाल को 31 जुलाई 2024 को रिटायर किया गया था। उन्होंने आधार-वोटर कार्ड प्रस्तुत करते हुए जन्

.

हालांकि, हाई कोर्ट ने उनकी तमाम दलीलों को खारिज करते हुए कहा-याचिकाकर्ता ने ही फॉर्म भरते समय जन्मतिथि 10 जुलाई 1962 बताई है। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि काम का बोझ ज्यादा होने के कारण उन्होंने गलत जन्मतिथि लिख दी थी। काम का बोझ ज्यादा होने के कारण कोई जन्म तिथि गलत कैसे लिख सकता है? पंचायतकर्मी मुन्नालाल ने कोर्ट में याचिका दायर कर 31 जुलाई 2027 तक काम करने की अनुमति चाही।

शासन की ओर से रविंद्र दीक्षित ने बताया कि आधार कार्ड से आयु का निर्धारण नहीं हो सकता। ये आयु प्रमाणित करने का दस्तावेज नहीं है। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है।

#करमचर #न #जनमतथ #म #गलत #क #बतई #थ #वजह #करट #न #कह #कम #क #बझ #म #कई #गलत #जनम #तथ #नह #लख #सकत #Gwalior #News
#करमचर #न #जनमतथ #म #गलत #क #बतई #थ #वजह #करट #न #कह #कम #क #बझ #म #कई #गलत #जनम #तथ #नह #लख #सकत #Gwalior #News

Source link