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इंदौर में रहते हैं तो ध्‍यान दें, भीख देने वाले युवक पर क्रिमिनल केस दर्ज 10 रुपए दिये थे

इनके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत किए गए प्रतिबंधित आदेश के उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

By Navodit Saktawat

Publish Date: Thu, 23 Jan 2025 07:44:30 PM (IST)

Updated Date: Thu, 23 Jan 2025 08:01:07 PM (IST)

इंदौर में भिक्षा देने पर एक युवक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान के तहत जिले में भिक्षा देने और लेने दोनों पर ही प्रतिबंध लगा हुआ है। इसी कड़ी में गुरुवार को भिक्षावृत्ति उन्मूलन दल ने भंवरकुआं थाने में दो प्रकरण दर्ज कराए। इसमें एक युवक के विरुद्ध भिक्षा के रूप में 10 रुपये देने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। साथ ही अन्य मामले में महिला सोनाबाई द्वारा दो बार भिक्षावृत्ति करते पकड़े जाने पर आगे ऐसा न करने का शपथ पत्र देने वाले उसके पुत्र मुकेश के विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज किया गया। इनके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत किए गए प्रतिबंधित आदेश के उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

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