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38 करोड़ की अवैध वसूली पर जबलपुर कलेक्टर की सख्ती: 4 स्कूलों को 30 दिन में राशि लौटाने का आदेश; मान्यता रद्द होने का खतरा – Jabalpur News

जबलपुर में कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने शुक्रवार की रात निजी स्कूलों पर कार्रवाई करते हुए चार स्कूलों को अवैध फीस वसूली के मामले में 38 करोड़ से अधिक की राशि अभिभावकों को लौटाने का आदेश दिया। आदेश में यह साफ कहा गया है कि, यदि 30 दिनों के भीतर राशि

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जानकारी के अनुसार, इन चारों निजी स्‍कूलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लेकर 2024-25 तक 63 हजार 009 विद्यार्थियों से 38 करोड़ 09 लाख रुपए फीस के रूप में अवैध रूप से वसूले गए थे। अवैधानिक रूप से की गई फीस वृद्धि को अमान्‍य करने की यह कार्रवाई अभिभावकों से प्राप्‍त शिकायतों पर विस्‍तृत जांच के बाद की गई है। मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 और 2020 के तहत गठित जिला समिति ने विस्तृत जांच के बाद पाया कि इन स्कूलों ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 2024-25 तक 63,009 विद्यार्थियों से अवैध रूप से फीस वसूल की।

इन स्कूलों को वापस कर

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के मुताबिक मध्‍यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के तहत गठित जिला समिति द्वारा जांच के बाद केंट स्थित सेंट जोसेफ कॉन्‍वेंट गर्ल्‍स सीनियर सेकेंडरी स्‍कूल के प्रबंधन को शैक्षणिक सत्र 2018-19 से शैक्षणिक सत्र 2024-25 तक 21 हजार 827 विद्यार्थियों से फीस के तौर पर अवैधानिक रूप से वसूली गई 10 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि।

रांझी स्थित गैब्रियल हायर सेकेंडरी स्‍कूल के प्रबंधन को 27 हजार 240 विद्यार्थियों से 17 करोड़ 42 लाख रुपए की अवैधानिक रूप से वसूली गई राशि। मंडला रोड स्थित दिल्‍ली पब्लिक स्‍कूल के प्रबंधन को 9 हजार 828 विद्यार्थियों से 6 करोड़ 97 लाख रूपए की अवैधानिक रूप से वसूली गई राशि एवं संजीवनी नगर स्थित रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्‍कूल के प्रबंधन को 4 हजार 114 विद्यार्थियों से अवैधानिक रूप से वसूली गई 3 करोड़ 61 लाख रुपए की अवैधानिक रूप से वसूली गई राशि वापस करने के आदेश दिए गए हैं।

दो-दो लाख रुपए जुर्माना भी लगाया

अवैध रूप से वसूली गई राशि अभिभावकों को वापस करने के आदेश जारी किए जाने के साथ-साथ इन निजी स्‍कूलों के प्रबंधन पर मध्‍यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं 2020 के प्रावधानों का उल्‍लंघन करने के कारण दो-दो लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। स्कूल प्रबंधकों को 30 दिनों के भीतर जुर्माना राशि एचडीएफसी बैंक के खाते में जमा कर पावती जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

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