पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फाइल फोटो।
गुना जिले के आरोन इलाके में एक बाबा की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। आरोपी ने पूजा के दौरान फूल गलत दिशा में फेंक देने पर बाबा की पहले हत्या कर दी थी, फिर उसके शव को जला दिया था। इसके बाद उसने अपने भतीजे को जाकर बताया कि उसने बाबा को मार द
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मामला वर्ष 2023 का है। मीडिया प्रभारी ADPO ममता दीक्षित एडीपीओ ने बताया कि 30 मार्च को वीरेंद्र मीना ने थाने पर रिपोर्ट करते हुए बताया कि उनका मकान आरोन में राघौगढ़ रोड पर सूरज मैरिज गार्डन के पास है। मकान अभी कुछ समय पहले ही बनवाया है, उसका अभी कुछ काम बाकी है। उन्होंने मकान को करीब 15 दिन पहले हीरा गुर्जर ग्राम इंदरपुर को एक हजार रुपए महीने से किराए पर दिया है। तभी से हीरा गुर्जर उनके मकान में रह रहा है।
उन्होंने बताया कि वह अपने मकान पर आज से करीब दो दिन पहले आया था। तब वह हीरा गुर्जर के साथ एक बाबा भी कमरे में बैठा दिखा। मैंने हीरा गुर्जर से पूछा कि यह बाबा कौन है, तो हीरा गुर्जर ने बताया कि यह मांगीलाल राजपूत बाबा निवासी नादनी जिला राजगढ़ के हैं। तब मैं वहां से चला आया था। आज सुबह करीब 8 बजे मैं आरोन आया, तो अपने मकान पर गया। मकान पर हीरा गुर्जर और मांगीलाल बाबा दोनों मकान पर बैठ कर बातें करते दिखे, फिर मैं अपने घर चला गया था।
इसी कमरे में बाबा की हत्या की गई थी।
अध जली हालत में लाश मिली थी वीरेंद्र ने बताया कि आज शाम करीब 5 बजे हीरा गुर्जर के भतीजे विक्रम गुर्जर ने उसे फोन करके बताया कि चाचा हीरा आरोन से घर पर आए हैं। वे कह रहे हैं कि उसने वीरेंद्र के मकान में मांगीलाल बाबा को मार दिया है। वह अपने मकान पर जाकर देख ले। तब वह अपने घर से आरोन अपने मकान पर आया और चद्दर के गेट वाले कमरे में देखा तो मांगीलाल बाबा की लाश कमरे के फर्स पर अध जली हालत में पड़ी दिखी। लाश के पास कुछ जली हुई हड्डियां और राख पड़ी थी। आग से कमरे की छत व ऊपर की दीवारें काली पड़ गई हैं। बाबा के मुंह और नाक से खून निकला है।
फिर वह कमरे का गेट बंद करके हीरा गुर्जर को तलाश ने उसके घर ग्राम इंदरपुर गया, तो हीरा घर पर नहीं मिला। फिर मैंने आस पास हीरा गुर्जर को ढूंढा नहीं मिला है, मांगीलाल राजपूत बाबा निवासी नादनी जिला राजगढ़ की हीरा गुर्जर ने हत्या कर दी है और सबूत मिटाने की नीयत से लाश को जलाने की कोशिश की है। उनकी शिकायत पर पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी हीरालाल गुर्जर को गिरफ्तार किया। विवेचना के बाद कोर्ट ने चालान पेश किया।
कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी को हत्या का दोषी माना। कोर्ट ने आरोपी हीरालाल गुर्जर(40) पिता जमनालाल गुर्जर निवासी इंदर पुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
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