मध्य प्रदेश में एक पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा के साथ 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
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मामला गाजीगढ़ का है, जहां 40 वर्षीय वृंदावन आदिवासी को अपनी पत्नी गिरजा के चरित्र पर संदेह था। 2 अगस्त 2023 की रात को उसने हंसिए से पत्नी का गला काटकर उसकी हत्या कर दी। इस जघन्य अपराध की शिकायत आरोपी के पिता ने की, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाया न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक धीरज जामदार ने शासन की ओर से पैरवी की। सभी तथ्यों और साक्ष्यों के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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