दतिया कलेक्टर संदीप कुमार माकिन ने 25 फरवरी से शुरू होने वाली हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं को देखते हुए शुक्रवार को एक आदेश जारी किया है। मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 और ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत जिले में सभी प्रकार के ध्वनि
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आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति या समूह एम्पलीफायर, मैगाफोन, लाउडस्पीकर, डीजे, हॉर्न, साउंड बॉक्स या ट्रम्पेट का उपयोग नहीं कर सकेगा। यह प्रतिबंध सभी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों, जुलूस, रैली, शादी समारोह और एलसीडी युक्त वाहनों पर भी लागू होगा।
हालांकि, अनुविभागीय मजिस्ट्रेट की पूर्व लिखित अनुमति से सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 1/4 वॉल्यूम (परिवेशी ध्वनि से 10 डेसीबल अधिक नहीं) पर ध्वनि विस्तारकों का उपयोग किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि, इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
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