इंदौर पुलिस ने विजय नगर क्षेत्र में एक क्लब में तेज आवाज में डीजे बजाने पर कार्रवाई की है। पुलिस ने डीजे संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है और डीजे सिस्टम जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए जारी आदेश के तहत की गई है।
By Prashant Pandey
Publish Date: Sat, 08 Feb 2025 08:47:50 AM (IST)
Updated Date: Sat, 08 Feb 2025 09:08:02 AM (IST)
HighLights
- पुलिस ने डीजे संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया।
- ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए जारी आदेश का उल्लंघन।
- इंदौर में तेज आवाज में डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई।
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर जिला प्रशासन द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र को लेकर जारी निर्देश के बाद पुलिस ने विजय नगर क्षेत्र स्थित आरके क्लब में गुरुवार देर रात तेज आवाज में डीजे बजाने पर कार्रवाई की है।
पुलिस के अनुसार गुरुवार देर रात सूचना मिली थी कि आरके क्लब में तेज आवाज में डीजे बज रहा है, जिससे आसपास लोगों को परेशानी हो रही थी। थाना प्रभारी निरीक्षक चंद्रकांत पटेल के नेतृत्व में स्ट्राइकिंग फोर्स को रवाना किया गया।
पुलिस ने डीजे संचालक ओमप्रकाश उर्फ प्रेम शाही पुत्र इंद्रलाल शाही के खिलाफ कार्रवाई की। डीजे सिस्टम जब्त कर आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
निगम के 311 एप पर भी कर सकेंगे डीजे बजने की शिकायत
इंदौर जिले में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। तेज आवाज में डीजे बजाने या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने की शिकायत अब आमजन नगर निगम के 311 एप पर भी कर सकेंगे।
कलेक्टर आशीष सिंह ने उक्त एप पर सुविधा शुरू करने की बात कही है, ताकि आमजन आसानी से शिकायत कर सकें। इन पर क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट और पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जिले में ध्वनि प्रदूषण के आदेश के बाद जिला प्रशासन और डीजे वालों की बैठक हुई। इसमें तय मापदंड के अनुसार ही डीजे बजाने की जानकारी दी गई।
कलेक्टर ने गुरुवार को जारी किया था आदेश
शहर में बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। गुरुवार को कलेक्टर ने डीजे, लाउडस्पीकर सहित ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसका पालन नहीं करने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा।
कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अब रात 10 से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे आदि बजाने पर सख्ती कार्रवाई होगी। डीजे वाहन पर दो ही स्पीकर लगा पाएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से पांच अप्रैल तक लागू रहेगा।
ये निर्देश लागू
- लाडडस्पीकर, डीजे, प्रेशर हार्न सहित अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी से लेनी होगी अनुमति।
- वाहन में मध्यम आकार के दो लाउडस्पीकर लगाने की मिलेगी अनुमति।
- प्रेशर हार्न के रखने और बेचने पर लगा प्रतिबंध।
- रात 10 से सुबह 6 बजे तक तक किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर, डीजे, बैंड आदि ध्वनि विस्तारक यंत्र पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे।
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