भोपाल में प्रॉपर्टी को कुर्क करता निगम अमला।
भोपाल नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार को जनकपुरी गृह निर्माण समिति के आधिपत्य की जमीन को अधिग्रहित किया गया।
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जानकारी के अनुसार जोन क्रमांक-18 के वार्ड नंबर-83 स्थित जनकपुरी गृह निर्माण समिति द्वारा वर्ष 2019-20 से वर्तमान तक संपत्ति कर की बकाया 10 लाख 12 हजार 801 रुपए की राशि का भुगतान न किए जाने पर समिति के आधिपत्य की भूमि को अधिग्रहित करने की कार्रवाई की गई।
इसके अलावा निगम अमले ने जोन क्रमांक-8 के अंतर्गत वार्ड नंबर-28 में अंबेडकर नगर स्थित भवन क्र. 03/24 के भवन स्वामी राकेश दुबे द्वारा संपत्तिकर की बकाया राशि 29 हजार 843 रुपए और इसी वार्ड के सुदामा नगर में भवन क्र. 23 के रहवासी शंकर द्वारा संपत्ति की बकाया राशि 29 हजार 410 रुपए का भुगतान न करने पर उक्त दोनों भवन स्वामियों की संपत्तियां कुर्क की गई।
31 मार्च तक जमा करें राशि नगर निगम प्रशासन ने करदाताओं से अपील की है कि, वह अपने संपत्तिकर, जलदर सहित अन्य करों/शुल्कों का भुगतान शीघ्रता से करें और अधिभार से बचे। साथ ही निगम प्रशासन ने स्वयं के आवासीय उपयोग वाली संपत्तियों के स्वामियों से भी अपील की है कि वह चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के संपत्तिकर का भुगतान 31 मार्च 2025 तक करने और स्वयं के आवासीय उपयोग की संपत्तियों पर मिलने वाली 50 प्रतिशत की रियायत का लाभ उठाएं और आगामी वर्षों में रियायत के बिना दोगुनी राशि का भुगतान करने से बचे।
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