सागर जिला अस्पताल से बच्चा चोरी करने वाली महिला को अदालत ने शुक्रवार को सजा सुनाई है। प्रकरण की सुनवाई अपर-सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) प्रशांत कुमार की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी संगीता विश्वकर्म
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अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि फरियादी रामबाबू ने 2 जून 2024 को सुबह 8.30 बजे जिला चिकित्सालय सागर के महिला वार्ड के केयर टेकर को जानकारी दी कि उसकी पत्नी रूबी अहिरवार 29 मई 2024 को गर्भवती अवस्था में महिला वार्ड में भर्ती हुई थी। जहां उनका प्रसव हुआ, पत्नी ने बालक को जन्म दिया था। सुबह वे वार्ड के बाहर बैठे थे। वार्ड में उसकी पत्नी व नवजात शिशु थे। वार्ड की सफाई होने के बाद जैसे ही वह अंदर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने बताया कि सांवले रंग की महिला उससे बच्चे को यह कहकर लेकर गई है कि बच्चे को उसकी दादी ने बुलाया है। बच्चे को देखा तो अस्पताल में नहीं मिला। पुलिस में शिकायत की गई।
सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने पकड़ा
शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बस स्टैंड से महिला के साथ बच्चे को दस्तयाब किया गया था। आरोपी महिला संगीता से पूछताछ की गई। प्रकरण की जांच पूरी होने पर पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य, दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी संगीता विश्वकर्मा को दोषी पाया और 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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