खंडवा कोर्ट ने एक दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्राची पटेल ने रेप और पॉक्सो एक्ट में आरोपी को यह सजा सुनाई है। पीड़िता नाबालिग थी, जिसे युवक बहला फुसलाकर भगाकर ले गया था।
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अभियोजन के अनुसार, 17 वर्षीय पीड़िता आरोपी को पहले से जानती थी। 20 नवंबर 2020 को दोपहर करीब 12 बजे आरोपी उसके घर आया और उसे 4-5 दिन घूमने चलने के लिए कहा। पीड़िता अपने घर से बिना बताए आरोपी के साथ बस में बैठकर चली गई। इंदौर के पास रास्ते में उतरकर, वे जंगल में एक टपरी बनाकर रहने लगे। इस दौरान आरोपी ने उसकी मर्जी के बिना उसके साथ गलत काम किया।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता को बचाया
धनगांव पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पीड़िता को छुड़ाकर उसके माता-पिता के सुपुर्द किया। लड़की का डीएनए टेस्ट कराया गया, जिसमें रेप की पुष्टि हुई। विशेष न्यायाधीश प्राची पटेल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है।
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