बिजली संधारण कार्य के दौरान खंभे से गिरकर हुई मौत के मामले में न्यायालय ने ऑपरेटर बलवीर भद्र कुमार मेहरा को दोषी ठहराया। 15वें अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा और 25 हजार का जुर्माना लगाया है। न्यायाधीश ने इसे गैर इरादतन ह
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इसके बावजूद 11:40 बजे ही लाइट चालू कर दी, जिससे खंभे पर चढ़कर काम कर रहे मुकेश प्रजापति नीचे गिर गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार मौत का कारण करंट लगना है।
विभागीय जांच में लाइन चालू करने की बात सामने नहीं आई, लेकिन मृत्यु के कारण व परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को सजा दी।
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