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जमीन एक्सचेंज के मामले में 2019 में शासन पर लगा था – Gwalior News

कई बार अवसर देने , यहां तक की ढाई हजार का जुर्माना लगने के बाद भी जिला प्रशासन जवाब पेश नहीं कर सका। अब हाई कोर्ट ने इस मामले में 25 हजार का जुर्माना लगाया है और स्पष्टीकरण के लिए कलेक्टर रुचिका चौहान को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया है

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हालांकि, कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि 12 मार्च से पहले आदेश का पालन करने की स्थिति में कलेक्टर को उपस्थित रहने की ज़रुरत नहीं पड़ेगी। मामला जमीन के एक्सचेंज (अदला-बदली) से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर 2016 में याचिका दायर की गई , जो अभी तक निराकृत नहीं हो सकी।

जवाब पेश नहीं करने पर 5 जुलाई 2019 को जस्टिस विशाल मिश्रा ने शासन पर ढाई हजार का जुर्माना लगाया था। जुर्माना राशि अभी तक जमा हुई है या नहीं, इसके संबंध में भी कोर्ट में दस्तावेज पेश नहीं किया गया। यहां तक की सुनवाई के दौरान​ केस के प्रभारी अधिकारी भी गैर मौजूद रहे। इस कृत्य पर कोर्ट ने अप्रसन्नता जताई।

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