लक्ष्मीपुरम बहोडापुर में मेडीकल की दुकान पर बदमाश आ धमके। बदमाशों ने मेडिकल संचालक पर कट्टा तान दिया और लूट का प्रयास करने लगे। बदमाशों को न तो दुकान के गल्ले में पैसे मिले और नहीं कहीं और। ऐसे में बदमाश मेडिकल संचालक को धमकाते हुए भाग गए।
By Vikram Singh Tomar
Publish Date: Sat, 30 Nov 2024 11:04:17 AM (IST)
Updated Date: Sat, 30 Nov 2024 11:04:17 AM (IST)
HighLights
- गल्ला खंगाला, रुपये नहीं मिले तो पीड़ित के गले पर झपट्टा मारा
- कुछ हाथ नहीं आने पर आरोपित धमकी देते हो गए फरार
- पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में हुई कैद
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरम मे मेडिकल स्टोर चलाने वाले राहुल गुप्ता की दुकान पर बीते रोज दो बदमाशों ने धावा बोल दिया। मुंह बांध कर लूट के उद्देश्य से आए दोनों बदमाशों ने राहुल पर कट्टा तानकर लूट की कोशिश की, लेकिन जब कुछ हाथ नहीं आया तो उसे धमकाते हुए वहां से फरार हो गए। यह घटना बीती 27 नवंबर रात पौने ग्यारह बजे की है।
लेकिन इस मामले की एफआइआर 29 नवंबर को बहोड़ापुर थाने में दर्ज हुई। बता दें पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल, बीते काफी समय से राहुल गुप्ता उक्त स्थान पर मेडिकल की दुकान चला रहे हैं। घटना की रात दो बदमाश मुंह बांधकर उसकी दुकान पर आए और उस पर कट्टा तान लिया। इतने में दूसरे बदमाश ने उसकी दुकान का गल्ला खंगालना शुरू कर दिया।
जब उसमें रुपये नहीं मिले तो बदमाशों ने युवक के गले में चेन पहने होने का अंदाजा लगाकर झपट्टा मारा, लेकिन चेन भी नहीं मिली। इसके बाद बदमाश कट्टा लहराते हुए और युवक को धमकाते हुए मौके से फरार हो गए। बता दें कि यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
डाक्टर के क्लीनिक में घुसा बदमाश, जेल भेजा
नप्र,ग्वालियर: शहर के लश्कर क्षेत्र में डा. केके गुप्ता के क्लीनिक में एक बदमाश घुस गया और धमकाते हुए उनसे रुपयों की मांग की। लेकिन जब डाक्टर ने उसे रुपये देने से मना कर दिया तो बदमाश ने उन्हें अवैध हथियार दिखाकर धमकाना शुरू कर दिया और फिर वहां से फरार हो गया। पीड़ित डाक्टर ने उक्त मामले की शिकायत पुलिस को दी। कंपू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाश विवेक शर्मा को जेल भेज दिया। बता दें विवेक शर्मा एक हिस्ट्रीशीटर है जिसके ऊपर अलग-अलग अपराधों में 20 से अधिक मामले दर्ज हैं।
सर गंगाराम अस्पताल को देना होगा मुआवजा
कंज्यूमर कोर्ट ने आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस और सर गंगाराम अस्पताल, दिल्ली के खिलाफ दर्ज मामले में फैसला सुनाते हुए आरटीआई कार्यकर्ता आशीष कुमार चतुर्वेदी ने पक्ष में फैसला दिया है। कोर्ट ने अस्पताल और बीमा कंपनी, दोनों को सेवा में कमियों को पाते हुए उन्हें दोषी ठहराया है और मानसिक पीड़ा और आर्थिक नुकसान के लिए सात हजार रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।
वहीं आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस को अनुचित रूप से काटे गए 43,454 रुपये वापस करने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त, बीमा कंपनी को तीन हजार रुपये मानसिक तनाव के लिए और दो हजार रुपये मुकदमे के खर्च के लिए भुगतान करने का निर्देश दिया गया।
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