प्लॉट के नाम पर कई लोगों से धोखाधड़ी कर लाखों रुपए की चपत लगाने वाले कथित बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के नेता को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिली है। 5 अगस्त से रीवा जेल में बंद नेता ओमप्रकाश आनंद को हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी की 50% राशि जमा करने की शर्त पर जमानत
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बसपा नेता ने रीवा में करीब 21 लोगों से प्लॉट का एग्रीमेंट कर 34 लाख रुपए की ठगी की थी। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद रीवा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जिला कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था।
फर्जी एग्रीमेंट कर की ठगी
आरोपी ओमप्रकाश आनंद ने रीवा जिले के ग्राम सूखा में किसी अन्य की जमीन को अपना बताकर प्लॉट के फर्जी एग्रीमेंट किए। उसने 21 व्यक्तियों से 34 लाख रुपए की राशि लेकर धोखाधड़ी की।
हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल ने धोखाधड़ी की 50% राशि जमा करने की शर्त पर जमानत दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।
आरोपी बोला- स्वास्थ्य ठीक नहीं है
जमानत आवेदन में याचिकाकर्ता ओमप्रकाश आनंद ने बताया कि वह 5 अगस्त से न्यायिक अभिरक्षा में है और उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। उसने कोर्ट को यह भी बताया कि 2021-22 में एग्रीमेंट हुआ था, पुलिस ने साढ़े तीन साल बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। उन्होंने किसी और की जमीन को अपना बताकर प्लॉट एग्रीमेंट किया और 34 लाख रुपए की ठगी की।
इन शर्तों पर मिली जमानत
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी धोखाधड़ी की कुल राशि का 50% जिला न्यायालय में एफडी के रूप में जमा करेगा। साथ ही बीएनएसएस की धारा 480 (3) की सभी शर्तों का पालन करेगा। शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत निरस्त कर दी जाएगी।
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